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मृत व्यक्ति की ओर से फर्जी व्यक्ति को खड़ा कर, जमीन की पॉवर ऑफ अटार्नी लेने के मामले में पुलिस ने दो भू-माफियाओं को किया गिरफ्तार, दो फरार, पीड़ित ने कुनकुरी न्यायालय मे पेश किया था परिवाद, न्यायालय के आदेश पर आरोपियों के विरुद्ध कुनकुरी थाने मे भादवि की धारा 420,467,468,471 व 120(बी) के तहत अपराध पंजीबद्ध, पढ़िये पूरी खबर

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जशपुर। मृत व्यक्ति की ओर से फर्जी व्यक्ति को खड़ा कर, जमीन की पॉवर ऑफ अटार्नी लेने के मामले में पुलिस ने दो भू माफियाओं को गिरफ्तार किया है वहीं दो फरार हैं जिसकी पुलिस सरगामी से तलाश कर रही है। पीड़ित के द्वारा न्यायालय में परिवाद पेश किया था इसके बाद न्यायालय के आदेश पर आरोपियों के विरुद्ध कुनकुरी थाना मे भारतीय दंड संहिता (भादवि) की धारा की धारा420, 467, 468,471 व 120(बी) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

मामले के संबंध मे प्रार्थी महेश राम, पिता स्व. सोमरा राम, उम्र 58 वर्ष, निवासी ग्राम गम्हरिया थाना सिटी कोतवाली जशपुर, जिला जशपुर के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय जशपुर में एक शिकायत पत्र दिया गया था , साथ ही माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कुनकुरी न्यायालय में परिवाद दायर किया था, जिसमें प्रार्थी महेश राम ने बताया था कि, उसके पिता स्व. सोमरा राम की मृत्यु वर्ष 2014 में ही हो गई थी, उसके पिता के नाम पर जशपुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम गम्हरिया में कृषि भूमि स्थित है, जिसकी ऋण पुस्तिका व भू अभिलेख की द्वितीय प्रति को , भू माफियाओं क्रमशः आनंद खलखो, निवासी सरना टोली जशपुर, जितेन्द कुमार शर्मा, निवासी दरबारी टोली जशपुर, रामलाल निवासी ग्राम जुरगुम, जशपुर के द्वारा, फर्जी तरीके से बनवा लिया गया है, व वर्ष 2023 में उसके मृत पिता की ओर से जाली दस्तावेज तैयार कर, जमीन की बिक्री हेतु पॉवर ऑफ अटर्नी, उप पंजीयक कार्यालय कुनकुरी से बनवा लिया गया है।

जिस पर माननीय न्यायालय के द्वारा परिवाद के संबंध में आरोपियों के विरुद्ध थाना कुनकुरी को अपराध पंजीबद्ध कर अन्वेषण करने हेतु आदेशित करने पर, पुलिस के द्वारा दिनांक 23.09.25 को आरोपियों के विरुद्ध थाना कुनकुरी में भादवि की धारा 420, 467, 468, 471 व 120(बी) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच विवेचना में लिया गया।

पुलिस के द्वारा मामले में जांच उपरांत पाया गया कि, मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर प्रार्थी महेश राम के पिता स्व.सोमरा राम की मृत्यु वर्ष 2014 में ही हो गई थी। भू माफियाओं आनंद खलखो, जितेन्द्र कुमार शर्मा , रामलाल के द्वारा एक अन्य आरोपी अघनू राम , निवासी टंगरा टोली जशपुर के साथ मिलकर, प्रार्थी के पिता की गम्हरिया जशपुर स्थित कृषि भूमि की ऋण पुस्तिका व भू अभिलेख की द्वितीय प्रति बनवा ली गई थी। जिसके आधार पर भू माफिया, पहले उप पंजीयक कार्यालय जशपुर में ही स्व. सोमरा राम की ओर से जमीन खरीदी बिक्री हेतु, पॉवर ऑफ अटर्नी लेने का प्रयास कर रहे थे, परंतु वहां सफल नहीं होने पर, उनके द्वारा दिनांक 03.11.23 को उप पंजीयक कार्यालय कुनकुरी में सोमरा राम के नाम से फर्जी आधार कार्ड तैयार कर, जिसमें नाम तो सोमरा राम का था परंतु फोटो आरोपी अघनू राम का था, उप पंजीयक कार्यालय में आरोपी अघनू राम ही सोमरा राम बनकर पेश हुआ था, पॉवर ऑफ अटार्नी संबंधी दस्तावेजों में सोमरा राम के नाम से फर्जी दस्तखत कर , आरोपी आनंद खलखो के नाम से जमीन खरीदी बिक्री हेतु पॉवर ऑफ अटार्नी दिया गया था।

मामले में पुलिस के द्वारा कार्यवाही करते हुए भू माफिया आरोपी जितेंद्र कुमार शर्मा व अघनू राम को हिरासत में लिया गया व उनके आधार कार्ड को भी जब्त किया गया है। मामले में पुलिस की जांच जारी है।

पुलिस की पूछताछ पर दोनों आरोपियों ने अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि दिनांक 02.11.23 को आरोपी आनंद खलखो व रामलाल के द्वारा जमीन के दस्तावेज लेकर आरोपी जितेंद्र कुमार शर्मा के पास गया था,और उसे रुपए का लालच देकर पॉवर ऑफ अटर्नी हेतु काम कराने के लिए बोले, तब रुपयों की लालच में आरोपी जितेंद्र कुमार शर्मा के द्वारा आनंद खलखो व रामलाल के साथ मिलकर उप पंजीयक कार्यालय जशपुर में पॉवर ऑफ अटर्नी संबंधी कार्य कराने का प्रयास किया गया, परंतु वहां काम नहीं बनने पर , उनके द्वारा मृतक सोमरा राम के नाम से जाली आधार कार्ड बनवाया गया, जिसमें फोटो आरोपी अघनू राम का लगा हुआ था, फिर उनके द्वारा आरोपी अघनू राम को, सोमरा राम बताकर, उप पंजीयक कार्यालय कुनकुरी जाकर, अघनू राम के द्वारा, सोमरा राम बनकर, आरोपी आनंद खलखो के नाम से पॉवर ऑफ अटार्नी दिया गया। मामले में आरोपी आनंद खलखो व रामलाल फरार है, जिसकी पुलिस पता साजी कर रही है। जिन्हें भी शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

आरोपी जितेंद्र कुमार शर्मा, उम्र 34 वर्ष, निवासी दरबारीटोली एवः जशपुर जिला जशपुर (छ.ग.) अघनु राम, उम्र 58 वर्ष निवासी टंगरा टोली जशपुर, जिला जशपुर (छ.ग) के द्वारा अपराध स्वीकार करने व पर्याप्त अपराध सबूत पाए जाने पर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।

क्या होता है पावर ऑफ अटॉर्नी ?
पावर ऑफ अटॉर्नी का अर्थ मुख्तारनामा या अधिकार पत्र है, जो एक कानूनी दस्तावेज़ होता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति (एजेंट या मुख्तार) को अपनी ओर से वित्तीय, कानूनी और स्वास्थ्य संबंधी मामलों में निर्णय लेने और कार्य करने का अधिकार देता है, खासकर तब जब वह स्वयं ऐसा करने में असमर्थ हो।

मामले को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने बताया कि जाल साजी कर, मृत व्यक्ति की ओर से फर्जी व्यक्ति को खड़ा कर, जमीन की पॉवर ऑफ अटार्नी लेने के मामले में पुलिस ने दो भू माफियाओं को गिरफ्तार कर जेल भेजा है, दो आरोपी फरार है, जिनकी पता साजी जारी है, उन्हें भी शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

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