रायपुर। घर घूसकर गाली-गलौज कर मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी देने वाले चार आरोपियों अनिल सोनवानी पिता मनीराम सोनवानी उम्र 33 वर्ष, राजेश पिता स्व. मंगलाराम सोनवानी उम्र 40 साल, अजय पिता धनीराम सोनवानी उम्र 33 साल, कल्याण उर्फ भोला पिता मनीराम सोनवानी उम्र 38 साल सभी निवासी अछोली थाना खरोरा जिला रायपुर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
10 अक्टूबर 2025 को प्रार्थी थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 10/10/25 को रात्रि 09:30 बजे लगभग मैं मनी यादव, वाकेश, खोरसी तरफ से पैदल गांव आते समय देखे कि तालाब पार में कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं तो मैं वहाँ पर जाकर जुआ खेलने वालो को मना किया तो भोला सोनवानी बोला मैं जुआ खेलवा रहा हूं तुम मना करने वाला कौन होते हो, कहकर गंदी-गंदी अश्लील गाली गलौज कर हाथ मुक्का से मारपीट करते हुए जान से मारने कि धमकी दिये जिससे डरकर हम तीनो मेरे घर आये कुछ समय पश्चात भोला सोनवानी, अनिल सोनवानी, राजेश सोनवानी, अजय सोनवानी चारो लोग हाथ में डण्डा लेकर घर दरवाजा के सामने आकर गंदी-गंदी गाली गलौज करते हुए जबरन घर अंदर घुसकर मुझे और मेरे चचेरा भाई वाकेश के सिर में अनिल सोनवानी द्वारा डण्डा से मारपीट किये जिससे चोट लगने से खून निकल रहा है एवं मेरी घर की महिलाएं भाई बहू नोमित्रा यादव के चोंटी पकड़कर जमीन पर पटक दिया तथा मुक्का से मारे तथा मेरी पत्नी श्रीमती टुपेश्वरी यादव को भी हाथ खींचकर पटक दिया मेरे दादा भुरवा एवं मेरे पिता जासल यादव बीचबचाव करने का प्रयास किये तो उसे भी घर के अंदर मारपीट किये जिससे मेरे दादा के बांया घुटना, जांघ ,छाती, दांहिना कोहनी,को पटककर चोंट पहुंचाये तथा हाथ-मुक्का व लाठी से मारपीट कर जान सहित खतम करने की धमकी दिये हैं । प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध कायमकर विवेचना में लिया गया प्रकरण में प्रार्थी/ आहतों का CHC खरोरा से मुलाहिजा कराया गया है घटनास्थल निरीक्षण कर साक्षियों के कथन लेख किये गये। विवेचना के दौरान आरोपियों के विरूद्ध अपराध घटित करना पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने से शनीवार दिनांक 25/10/25 को विधिवत गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना परिजनों को देते हुए न्यायिक रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया।



