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कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा की हिंदी विषय का प्रश्नपत्र लीक होने के मामले में पुलिस ने किया अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध

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रायपुर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के हिंदी विषय का प्रश्नपत्र लीक होने के मामले में रायपुर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने और परीक्षा प्रणाली की शुचिता बनाए रखने के लिए पुलिस ने थाना सिटी कोतवाली में सुसंगत धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।

दिनांक 14 मार्च 2026 को आयोजित कक्षा 12वीं की हिंदी विषय की परीक्षा से पूर्व सोशल मीडिया पर एक हस्तलिखित प्रश्नपत्र वायरल होने की सूचना प्राप्त हुई थी। माध्यमिक शिक्षा मंडल के प्रभारी पंजीयक अधिकारी के आवेदन और विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्ट्स पर तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस द्वारा जांच की गई।और थाना सिटी कोतवाली, रायपुर में
छत्तीसगढ़ सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम 2008 की धारा 4, 5 एवं 10 तथा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 316 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है

रायपुर पुलिस की साइबर सेल और इन्वेस्टिगेशन टीम इस पूरे नेटवर्क की तह तक जाने के लिए सक्रिय है। प्रश्नपत्र लीक करने वाले मुख्य सरगना, व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन और इस कृत्य में शामिल सभी लोगों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा।

पुलिस ने अपील की है कि इस सम्बंध में यदि किसी के पास कोई महत्वपूर्ण सूचना हो तो कृपया थाना कोतवाली जिला रायपुर में सूचित करें।

दिनांक 16.03.2026 को माध्यमिक शिक्षा मंडल के प्रभारी पंजीयक अधिकारी बीरेन्द्र कुमार राज द्वारा कक्षा 12वीं के हिन्दी प्रश्न पत्र के परीक्षा पूर्व लीक होने के संबंध में मीडिया रिपोर्ट के आधार पर जांच कर कार्यवाही करने आवेदन सिटी कोतवाली थाना रायपुर दिया गया था, जिसके संबंध में पुलिस के द्वारा जानकारी एकत्रित करने पर जानकारी प्राप्त हुई कि एक Whatsapp ग्रुप में एक लडकी ग्रुप फाउंडर है एवं इसी ग्रुप में दिनांक 13.03.2026 एवं 14.03.2026 की दरम्यानी रात 02.41 AM बजे हस्तलिखित प्रश्न पत्र पोस्ट किया गया, जो कि मूल प्रश्नपत्र के बी सेट से हूबहू मेल कर रहा था, चूंकि परीक्षा पूर्व ही हिन्दी प्रश्न पत्र के बी सेट के प्रश्न उजागर हो गए थे इसलिए प्रश्नपत्र लीक करने वाले अज्ञात आरोपी के विरूध्द छत्तीसगढ सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधि 2008 की धारा 4,5,10 तथा बीएनएस की धारा 316 के तहत अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया है।

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