दुर्ग। कर्ज के नाम पर ब्याज सहित अधिक राशि वसूलने का मामला उजागर हुआ है। मामले मे पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के द्वारा पीड़िता को धमकी देकर ब्लैंक चेक के दुरुपयोग का प्रयास किय जा रहा था। पुलिस ने कर्जा अधिनियम एवं बीएनएस की धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।
आज दिनांक 19.03.2026 को रिया पाल, निवासी मैत्री विहार राधिका नगर सुपेला ने थाना सुपेला में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसने आरोपीगण से 01 लाख रुपये उधार लिया था, जिसके एवज में वह लगभग 12 लाख रुपये ब्याज सहित चुका चुकी है। इसके बावजूद आरोपीगण द्वारा दो ब्लैंक चेक अपने पास रखकर पुनः पैसे की मांग की जा रही थी।
पैसे देने से मना करने पर आरोपीगण द्वारा प्रार्थिया के घर जाकर गाली-गलौज कर धमकाया गया तथा ब्लैंक चेक में अधिक राशि भरकर न्यायालय के माध्यम से वसूली करने की धमकी दी गई।
प्रकरण के अवलोकन पर आरोपीगण का कृत्य प्रथम दृष्टया अपराध धारा 296, 351(2), 308(2) बीएनएस एवं कर्जा अधिनियम की धारा 04 के अंतर्गत पाए जाने पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान तीनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
ये हैं गिरफ्तार आरोपी :
कंचन सिंह, उम्र 42 वर्ष, निवासी सुर्या विहार कालोनी, सुपेला भिलाई
बरखा शर्मा, उम्र 45 वर्ष, निवासी मॉडल टाउन, नेहरू नगर, सुपेला
वसीम खान, उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम चिचोला, जिला राजनांदगांव, हाल सेक्टर 06, भिलाई नगर
दुर्ग पुलिस की अपील :
दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील की है कि अवैध सूदखोरी या कर्ज के नाम पर किसी भी प्रकार की धमकी या जबरन वसूली की सूचना तत्काल पुलिस को दें। ऐसे मामलों में सख्त वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।



