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न्यायालय में लंबित ई-चालानों का लोक अदालत में किया जाएगा निराकरण, 5 मई तक नजदीकी यातायात थाना में कराना होगा रजिस्ट्रेशन

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रायपुर। न्यायालय में लंबित ई-चालानों का अब लोक अदालत में निराकरण किया जाएगा। अगले माह 5 मई तक नजदीकी यातायात थाना में कराना रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा।

ऐसे ई-चालान जिसका लोगों ने भुगतान नहीं किया है और ऐसे लंबित ई-चालान कोर्ट में ट्रांसफर हो चुके है, उन ई-चालानों का निराकरण मई माह में आयोजित होने वाले लोक अदालत में किया जावेगा। ऐसे लोगों के पास राहत पाने का एक मौका है कि वे लोक अदालत में फाइन पटाकर निराकरण करवा लें अन्यथा बाद में उन्हें परेशानी हो सकती है।

पुलिस उपायुक्त यातायात श्री विकास कुमार ने निर्देश दिया कि लोक अदालत के बाद भी प्रकरण लम्बित हो तो वाहन को जब्त कर न्यायालय पेश किया जाय । लोक अदालत में प्रकरण को रखने के लिए प्रकरण का रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक होता है। वे सभी वाहन स्वामी जिनका ई-चालान 31 दिसम्बर 2025 के पूर्व का है, ऐसे प्रकरणों को लोक अदालत में निराकरण हेतु रखा जावेगा। लंबित प्रकरण वाले वाहन स्वामियों को उनके मोबाईल नंबर में कॉल करके बताया जाएगा। व्हाट्सअप के माध्यम से नोटिस की कॉपी भी भेजा जायेगी ।

31 दिसम्बर 2025 के पूर्व के ई-चालान जारी हुए वाहन स्वामी अपने प्रकरण को लोक अदालत में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अपने क्षेत्र के नजदीकी 09 यातायात थाना में जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते है। यातायात थाना में रजिस्ट्रेशन होने पर ही प्रकरण लोक अदालत में पेश होगा।

यातायात थाना तेलीबांधा, तेलीबांधा पुलिस थाना भवन के उपर

यातायात थाना भाठागांव बस स्टैंड, बस स्टैंड परिसर भाठागांव

यातायात थाना शारदा चौक, शारदा चौक में हनुमान मंदिर एवं बिजली ट्रांसफार्मर के पास

यातायात थाना फाफाडीह, गंज थाना भवन फाफाडीह चौक

यातायात थाना भनपुरी, व्यासतालाब तिराहा के पास बिलासपुर रोड

यातायात थाना टाटीबंध, टाटीबंध चौक के पास

यातायात थाना पंडरी, पंडरी पुराना बस स्टैंड के गेट के पास

यातायात थाना पचपेड़ीनाका, पचपेड़ीनाका ब्रिज के नीचे
यातायात मुख्यालय, कालीबाड़ी, यातायात कार्यालय

जिन वाहन स्वामियों का ई-चालान लंबित है वे अपने प्रकरण का लोक अदालत में निराकरण के लिए 5 मई तक अनिवार्य रूप से अपने प्रकरण का रजिस्ट्रेशन उपरोक्त नजदीकी यातायात थानों में जाकर करा ले। ई-चालान प्रकरणों का निराकरण नही कराने पर न्यायालयीन संबंधी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा जिससे वाहन स्वामी को असुविधा हो सकती है। वाहन संबंधी सभी कार्य वसेवाएं बाधित रहेगी।

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