जशपुर। साले ने अपनी भाभी के साथ मिलकर सगे जीजा की लात- मुक्के व डंडे से मारपीट की थी जिसके बाद जीजा घायल हो गया था जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ईलाज के दौरान जीजा की मौत गई इसके बाद पुलिस ने पुलिस ने दोनों आरोपियों देवर-भाभी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था जहां न्यायालय के आदेश पर दोनों आरोपियों को जिला जेल जशपुर दाखिल करा दिया गया है ।
मृतक मुरली राम यादव का विवाह अपने ही गांव फरसा टोली में सोनिया यादव के साथ हुआ था, उनका एक बेटा भी है। दिनांक 30.03.26 को अपने बेटे के जन्मदिन के अवसर पर मृतक के घर में केक काटकर जन्मदिन मनाया गया था, जन्म दिन मनाने के बाद शाम को मृतक की पत्नी अपने बेटे के साथ जन्मदिन की मिठाई पहुंचाने, फरसा टोली गांव में ही अपने मायके में अपने भाइयों के यहां गई हुई थी, इसी दौरान रात्रि लगभग 11.00 बजे मृतक मुरली राम शराब के नशे में अपनी पत्नी के मायके घर में गया व वहां अपने छोटे साले आरोपी शिवकुमार यादव व बड़े साले की पत्नी आरोपिया मिथिला यादव के साथ वाद विवाद करने लगा, चूंकि मृतक व उसकी पत्नी का प्रेम विवाह हुआ था, जिस कारण मृतक तथा उसके ससुराल पक्ष के मध्य विवाद होते रहता था, घटना दिनांक को उसी पुरानी रंजिश को लेकर, मृतक के छोटे साले शिव कुमार व बड़े साले की पत्नी मिथिला यादव के द्वारा वाद विवाद करते हुए, मृतक मुरली राम यादव को जमीन में पटककर लात मुक्के से उसके सीने व पेट में चढ़कर वार किया गया, इसी दौरान आरोपिया मिथिला यादव के द्वारा भी डंडे से मृतक मुरली राम यादव के साथ मार पीट की गई थी, मृतक की पत्नी के द्वारा बीच बचाव करने के बाद आरोपियों ने मृतक मुरली राम यादव को छोड़ा था, घटना के बाद रात्रि लगभग 12.00 बजे मृतक मुरली राम यादव वापस अपने घर लौट गया था, दूसरे दिन मृतक की तबियत ज्यादा खराब होने से , उसकी पत्नी के द्वारा मुरली राम यादव को ईलाज हेतु CHC कोतबा लेकर आया गया था, जहां प्राथमिक उपचार के बाद, आगे के ईलाज हेतु रेफर करने पर , मुरली राम यादव को उड़ीसा राज्य के सुंदरगढ़ के मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया था, जहां ईलाज के दौरान दिनांक 04.04.26 को मुरली राम यादव की मृत्यु हो गई। प्रकरण में सुंदरगढ़ सिटी कोतवाली पुलिस के द्वारा शव के पंचनामा के पश्चात् बिना नंबरी अपराध पंजीबद्ध कर मामला चौकी कोतबा थाना बागबहार छ.ग. क्षेत्रांतर्गत होने से अग्रिम विवेचना हेतु चौकी कोतबा भेजा गया, जिस पर चौकी कोतबा थाना बागबहार में अपराध क्रमांक 38/2026, दर्ज कर बीएनएस की धारा 103(1),3(5) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच विवेचना में लिया गया।
पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण सीने में आई चोट के कारण हत्यात्मक होना पाए जाने पर पुलिस के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मामले के दोनों आरोपियों क्रमशः शिव कुमार यादव व मिथिला यादव को हिरासत में लिया गया। पुलिस की पूछताछ पर दोनों आरोपियों के द्वारा अपराध स्वीकार करने व पर्याप्त सबूत पाए जाने पर उन्हें दिनांक 18.04.26 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त डंडे को भी जब्त कर लिया है।



