दुर्ग। अवैध सूदखोरी कर लोगों को धमकाने वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सूदखोर महिला के द्वारा 20 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक ब्याज वसूलने के बाद भी लोगों के दस्तावेज नहीं लौटाए जा रहे थे। पुलिस ने कर्जा अधिनियम एवं बीएनएस की धाराओं के तहत वैधानिक कार्रवाई कर आरोपी महिला को रिमांड पर भेजा है।
प्रार्थिया रशीदा बानों निवासी फरीद नगर, सुपेला द्वारा थाना सुपेला में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि आरोपी मुस्कान उर्फ तब्बसुम शेख निवासी सुपेला द्वारा लोगों को ब्याज में रकम उधार दी जाती थी तथा उनसे 20 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक अत्यधिक ब्याज वसूला जाता था। शिकायत में बताया गया कि मूल रकम वापस मिलने के बाद भी आरोपी द्वारा उधार देने के एवज में रखे गए दस्तावेज एवं कागजात वापस नहीं किए जा रहे थे। दस्तावेज मांगने पर आरोपी द्वारा गाली-गलौच कर झूठे प्रकरण में फंसाने एवं जान से मारने की धमकी दी जाती थी। आरोपी द्वारा प्रार्थिया के परिचित ललिता हियाल, स्वाधिका रावत एवं अन्य लोगों को भी इसी प्रकार डरा-धमकाकर प्रताड़ित किया जा रहा था।
प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना सुपेला में अपराध क्रमांक 634/2026 धारा 296, 308(2) बीएनएस एवं कर्जा अधिनियम की धारा 04 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी मुस्कान उर्फ तब्बसुम शेख को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से आरोपी को रिमांड पर भेजा गया है।



