जाजगीर-चाम्पा। आदतन बदमाश आकाश सिंह निवासी भैंसों थाना पामगढ़ एवं फैजल खान निवासी बरपाली चौक चांपा थाना चांपा को 01-01 वर्ष के लिए जिला बदर किया गया है। दोनो बदमाश दुस्साहसी प्रवृत्ती एवं लोगों के साथ मारपीट कर लडाई झगड़ा करने की शिकायत है परन्तु इसके बाद भी अनावेदक के अपराधिक गुण्डागर्दी मारपीट, जान से मारने की धमकी देने में सुधार नही हुआ है, यह इतना दुस्साहसी एवं आक्रमक प्रवृत्ती का है जिससे आम जनता इसके विरूद्ध थाना में रिपोर्ट दर्ज कराने में कतराते हैं, इसके द्वारा अपराधिक कृत्य करने एवं संज्ञेय अपराध घटित करने तथा शांति भंग करने की पूर्ण आशंका होने से पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चाम्पा द्वारा बदमाश के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही हेतु कलेक्टर जांजगीर को विस्तृत प्रतिवेदन भेजा गया था।

दोनो के विरुद्ध अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु अन्य कोई विकल्प न होने से इसके अपराधिक कृत्यों पर नियंत्रण रखने एवं क्षेत्र के जनमानस व जान माल की सुरक्षा क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु बदमाश के विरूद्ध छ.ग. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 के तहत जिला बदर की कार्यवाही कर तत्काल जिला जांजगीर -चाम्पा व सरहदी जिला सक्ति, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, बलौदा बजार से जिला बदर की कार्यवाही, जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर जांजगीर -चाम्पा द्वारा आदेश पारित करते हुए दोनों को 01-01 वर्ष के लिए जिला बदर किया गया है।



