Home छत्तीसगढ़ जिला बदर बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ा, बदमाश को प्रतिबंधात्मक धाराओं के...

जिला बदर बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ा, बदमाश को प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्यवाही कर भेजा गया था जेल , जमानत मिलने पर भागने के फिराक में था

160
0
33 (1)
27 (1)
7 (2)
40 (1)
39 (1)
38 (1)
37 (1)
36 (1)
35 (1)
34 (1)
32 (1)
31 (1)
30 (1)
29 (1)
28 (1)
26 (1)
25 (1)
24 (1)
23 (1)
22 (1)
21 (1)
20 (2)
19 (2)
18 (2)
17 (2)
16 (2)
15 (2)
13 (2)
14 (2)
12 (2)
11 (2)
10 (2)
9 (2)
8 (2)
6 (2)
5 (2)
4 (2)
3 (2)
2 (2)
1 (2)
WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.13 AM
WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.15 AM
WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.16 AM
WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.14 AM (1)
WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.15 AM (2)
WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.15 AM (1)
WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.14 AM
WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.14 AM (2)
33 (1) 27 (1) 7 (2) 40 (1) 39 (1) 38 (1) 37 (1) 36 (1) 35 (1) 34 (1) 32 (1) 31 (1) 30 (1) 29 (1) 28 (1) 26 (1) 25 (1) 24 (1) 23 (1) 22 (1) 21 (1) 20 (2) 19 (2) 18 (2) 17 (2) 16 (2) 15 (2) 13 (2) 14 (2) 12 (2) 11 (2) 10 (2) 9 (2) 8 (2) 6 (2) 5 (2) 4 (2) 3 (2) 2 (2) 1 (2) WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.13 AM WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.15 AM WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.16 AM WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.14 AM (1) WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.15 AM (2) WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.15 AM (1) WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.14 AM WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.14 AM (2)

जांजगीर-चांपा। जिले के बलौदा क्षेत्र का बदमाश जिला बदर के बावजूद चोरी -छिपे जांजगीर शहर में रह रहा था। आदतन अपराधी को कोतवाली जांजगीर पुलिस ने गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 14 के तहत अपराध दर्ज किया है।

थाना बलौदा क्षेत्र के सांतनु साण्डे (40 वर्ष), पिता मोहित राम साण्डे, निवासी बिरगहनी को जिला दण्डाधिकारी, जांजगीर- चांपा के आदेश दिनांक 06 मार्च 2026 के तहत एक वर्ष के लिए जिला जांजगीर-चांपा सहित सक्ती, कोरबा, बिलासपुर, सारंगढ़- बिलाईगढ़, रायगढ़ एवं बलौदाबाजार की सीमाओं से जिला बदर किया गया था। उक्त आदेश की विधिवत तामीली भी आरोपी को कराई गई थी। इसके बावजूद आरोपी आदेश की अवहेलना करते हुए अपनी पहचान छिपाकर जांजगीर शहर के रामननगर क्षेत्र में रह रहा था।

पुलिस द्वारा मुखबिर से मिली सटीक सूचना पर पुलिस ने 28 जुलाई 2026 को कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ कर उनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक धाराओं बीएनएसएस के तहत कार्यवाही कर कार्यपालिक दण्डाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया था।

मामले की रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक कार्यालय के माध्यम से जिला दण्डाधिकारी को भेजी गई, जिसके आधार पर 30 जुलाई 2026 को जिला दण्डाधिकारी ने आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 14 के तहत वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए।

निर्देश के पालन में पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की। जांच के दौरान बदमाश के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here