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बिक्री की हुई जमीन को फर्जी दस्तावेजों के सहारे दोबारा बेचने वाला आरोपी गिरफ्तार

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जांजगीर-चांपा। जिले के थाना चांपा पुलिस ने पहले से बेची जा चुकी भूमि को दोबारा बेचकर लाखों रुपये की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4), 336, 338 एवं 340(2) के तहत कार्रवाई की गई है।

गौकरण पटेल निवासी कोटाडबरी ने 4 जून 2026 को थाना चांपा में शिकायत दर्ज कराया था कि, रामगोपाल यादव निवासी जगदल्ला ने अपनी नाम दर्ज भूमि का सौदा 6 लाख 350 रुपये में किया था। तहसील कार्यालय चांपा में 100 रुपये के स्टाम्प पर इकरारनामा तैयार हुआ और सौदे के दौरान 50 हजार रुपये नगद अग्रिम तथा बाद में 5 लाख रुपये चेक के माध्यम से आरोपी एवं उसके पुत्र को दिए गए। इसके बाद भूमि की रजिस्ट्री प्रार्थी की पत्नी के नाम कराई गई। नामांतरण की प्रक्रिया के दौरान खुलासा हुआ कि उक्त भूमि को आरोपी वर्ष 1996 में ही ग्राम कोसमंदा निवासी को बेच चुका था। हालांकि, उस समय नामांतरण नहीं होने का लाभ उठाते हुए आरोपी ने दस्तावेजों में कूट रचना कर भूमि की दूसरी प्रति प्राप्त की और उसी जमीन की दोबारा रजिस्ट्री कर धोखाधड़ी की।

शिकायत पर थाना चांपा में अपराध क्रमांक 286/2026 दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई। जांच के दौरान गवाहों के बयान एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर दोबारा भूमि विक्रय करना प्रमाणित हुआ। पुलिस ने किसान पुस्तिका सहित संबंधित दस्तावेज जब्त करते हुए प्रकरण में अतिरिक्त धाराएं जोड़कर आरोपी रामगोपाल यादव उर्फ ननकीदाऊ को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।

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