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जशपुर जिले में संचालित मां भगवती मेडिकल स्टोर का लाइसेंस 15 दिवस के लिए निलंबित

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जशपुर। जशपुर जिले में संचालित माँ भगवती मेडिकल स्टोर का लायसेंस 15 दिवस के लिए निलंबित किया गया है।

औषधि निरीक्षक योगेश कुमार परस्ते, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला जशपुर द्वारा प्राप्त शिकायत के आधार पर औषधि विक्रय प्रतिष्ठान माँ भगवती मेडिकल स्टोर, बिलडेगी लुडेग पत्थलगांव जिला जशपुर का दिनांक 03 अगस्त 2026 को निरीक्षण किया गया।

जांच प्रतिवेदन के अनुसार निरीक्षण के दौरान मेडिकल स्टोर परिसर में किसी भी मरीज का उपचार किया जाना, इंजेक्शन अथवा सलाइन लगाए जाने जैसी गतिविधि नहीं पाई । मरीजों के उपचार किये जाने संबंधी अवशेष निरीक्षण के दौरान नहीं मिले। हालांकि, निरीक्षण के दौरान Drugs & Cosmetics Rules, 1945 के Rule 65 के उपनियम 65(3) (2), 65(6), 65(16) के प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया। संबंधित प्रतिष्ठान को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। प्रस्तुत स्पष्टीकरण एवं उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करने के उपरांत जवाब संतोषप्रद नहीं होने के कारण सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशानुसार संबंधित औषधि विक्रय अनुज्ञप्ति को 15 (पंद्रह) दिवस की अवधि के लिए निलंबित किया गया है।

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