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निर्धारित दर से अधिक कीमत पर यूरिया बेचने पर पत्थलगांव विकास खंड के अन्नपूर्णा खाद भंडार सील

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जशपुर । निर्धारित दर से अधिक कीमत पर यूरिया का विक्रय किए जाने की शिकायत पर कृषि विभाग पत्थलगांव की टीम ने पत्थलगांव विकास खंड के अन्नपूर्णा खाद भंडार का निरीक्षण एवं सत्यापन किया। जांच के दौरान निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर यूरिया विक्रय किए जाने की पुष्टि होने पर कृषि विभाग द्वारा संबंधित उर्वरक विक्रेता के विरुद्ध कार्रवाई की गई।

कृषि विभाग की टीम ने उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में अन्नपूर्णा खाद भंडार को 7 दिवस के लिए सील कर दिया है। साथ ही संबंधित विक्रेता से पूरे मामले में जवाब भी मांगा गया है। विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया कि किसानों को निर्धारित दर पर ही रासायनिक उर्वरकों का विक्रय किया जाना अनिवार्य है। निर्धारित दर से अधिक कीमत वसूलने वाले विक्रेताओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी। कार्रवाई के दौरान आर.के. पैंकरा, अनुविभागीय कृषि अधिकारी पत्थलगांव, जीवन एक्का, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, मंत्री राम राठिया, कृषि विकास अधिकारी एवं कृष्ण कुमार चौधरी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी उपस्थित रहे।

उप संचालक कृषि ने कहा कि जिले में रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता, वितरण एवं निर्धारित दर पर विक्रय की लगातार निगरानी की जा रही है। किसानों को किसी भी स्थिति में निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर उर्वरक नहीं बेचा जाना चाहिए। यदि किसी उर्वरक विक्रेता द्वारा निर्धारित दर से अधिक कीमत वसूलने या उर्वरक वितरण में अनियमितता की जाती है, तो उसके विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश एवं प्रचलित नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने किसानों से भी अपील की कि उर्वरक खरीदते समय निर्धारित दर पर ही उर्वरक प्राप्त करें तथा अनियमितता पाए जाने पर कृषि विभाग को तत्काल सूचना दें।

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