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राज्य सूचना आयुक्त ने तीन जनसूचना अधिकारी पर पच्चीस-पच्चीस हजार रूपए का लगाया अर्थ दण्ड, आवेदक को समय पर जानकारी उपलब्ध नहीं कराने पर अधिरोपित किया गया अर्थ दंड

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रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के सूचना आयुक्त अशोक अग्रवाल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम का पालन नहीं करने के प्रकरण में तीन जनसूचना अधिकारी पर पच्चीस-पच्चीस हजार रूपए का अर्थदंड का आदेश पारित किया है और अर्थ दंड की राशि संबंधित से वसूली कर शासकीय कोष में जमा कराने वरिष्ठ अधिकारी को निर्देश दिये हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार एवं प्रशासन की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता एवं जिम्मेदारी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 प्रभावशील है।सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत डी.के. सोनी अधिवक्ता अंबिकापुर ने लोक निर्माण विभाग अंबिकापुर के कार्यपालन अभियंता बी.पी. अग्रवाल से वर्ष 2014-15 में कांक्रीटमेन को जारी कार्य के अनुबंध क्रमांक 54, ड्राइंग डिजाइन नक्शा की प्रतिलिपि और कितनी राशि भुगतान की गयी, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी मांगा था। जनसूचना अधिकारी लोक निर्माण विभाग अंबिकापुर के कार्यपालन अभियंता बी.पी. अग्रवाल से निर्धारित समय सीमा पर जानकारी और दस्तावेज प्राप्त नहीं होने से अपीलार्थी ने अधीक्षण अभियंता संभाग अंबिकापुर के कार्यालय में प्रथम अपील प्रस्तुत किया। प्रथम अपील में सुनवाई के पश्चात जनसूचना अधिकारी को अपीलार्थी को वांछित दस्तावेज देकर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आदेश पारित हुआ लेकिन लोक निर्माण विभाग अंबिकापुर के कार्यपालन अभियंता बी पी अग्रवाल ने आदेश का पालन नहीं किया गया और न ही अपीलार्थी को जानकारी दिया गया।
अपीलार्थी ने जनसूचना अधिकारी के विरूद्व छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील प्रस्तुत किया। राज्य सूचना आयुक्त अशोक अग्रवाल ने इसे गंभीरता से लिया तथा 20 सितम्बर 2019 को द्वितीय अपील में अंतिम पारित आदेश में लोक निर्माण विभाग अंबिकापुर के कार्यपालन अभियंता बी.पी. अग्रवाल (जनसूचना अधिकारी) को जानकारी नहीं प्रदाय करने एवं आयोग में कोई जबाब प्रस्तुत नहीं करने पर दो प्रकरण में 25-25 हजार रूपए का अर्थदण्ड का आदेश देते हुए अर्थ दंड की राशि संबंधित से वसूली कर शासकीय कोष में जमा कराने वरिष्ठ अधिकारी को निर्देश दिये हैं। इसी प्रकार जल संसाधन विभाग अंबिकापुर के कार्यपालन अभियंता एस.सी. सिंह को भी (जन सूचना अधिकारी) से अपीलार्थी को निर्धारित समय सीमा पर जानकारी और दस्तावेज प्राप्त नहीं होने से अपीलार्थी ने अधीक्षण अभियंता जल संसाधन संभाग अंबिकापुर के कार्यालय में प्रथम अपील प्रस्तुत किया। प्रथम अपील में सुनवाई के पश्चात जनसूचना अधिकारी को अपीलार्थी को वांछित दस्तावेज देकर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आदेश पारित हुआ लेकिन जल संसाधन विभाग अंबिकापुर के कार्यपालन अभियंता श्री एस.सी. सिंह ने आदेश का पालन नहीं किया गया और न ही अपीलार्थी को जानकारी दी। अपीलार्थी डी.के. सोनी ने जनसूचना अधिकारी के विरूद्व छत्तीसगढ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील प्रस्तुत किया। राज्य सूचना आयुक्त अशोक अग्रवाल ने इसे गंभीरता से लिया तथा 16 अक्टूबर 2019 को द्वितीय अपील में अंतिम पारित आदेश में जल संसाधन विभाग अंबिकापुर के कार्यपालन अभियंता एस सी सिंह (जनसूचना अधिकारी) को जानकारी नहीं प्रदाय करने एवं आयोग में कोई जबाब प्रस्तुत नहीं करने पर 25 हजार रूपए का अर्थदण्ड का आदेश दिया। साथ ही अर्थ दंड की राशि संबंधित से वसूली कर शासकीय कोष में जमा कराने वरिष्ठ अधिकारी को निर्देश दिये हैं।

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