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जशपुर जिले को 26 जनवरी तक बनाया जाएगा धूम्रपान रहित जिला , सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने पर 200 रुपए जुर्माना

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संतोष गुप्ता,जशपुर। कलेक्टर निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर के मार्गदर्शन में जशपुर जिले को धूम्रपान मुक्त जिला बनाने एवं तम्बाकू एवं उसके उत्पाद का शैक्षणिक संस्थानों, शासकीय परिसरों एवं सार्वजनिक स्थलों में उपयोग पर कड़ाई से प्रतिबंध लगाने के लिए जनजागरण का विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन आज कलेक्टोरेट सभा कक्ष में किया गया। बैठक में तम्बाकू नियंत्रण एवं जशपुर को तम्बाकू मुक्त जिला बनाए जाने के संबंध विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर रायपुर से विशेष रूप से राज्य विधिक सलाहकार सुश्री ख्याति जैन एवं डाॅ. दीक्षा पूरी भी उपस्थित थे। कार्यशाला को संबोधित करते हुए तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ.केआर खुसरों ने कहा कि किशोरों और युवाओं में सिगरेट, बीड़ी ,तम्बाकू , गुटका, खैनी आदि के उपयोग की लत बड़ी संख्या में देखने को मिल रही है जो समाज के लिए घातक है। उन्होंने बताया कि कॉलेज और स्कूल के विद्यार्थियों के बीच तम्बाकू और उसके किसी भी उत्पाद का किसी भी रूप में सेवन घातक है। इसके सेवन से गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। कैंसर जैसा घातक रोग होने का प्रमुख कारण तम्बाकू और उसके उत्पाद का सेवन है। नौनिहाल पीढ़ी इससे इसके दुष्परिणाम से अनभिज्ञ है और बिना किसी डर-भय के इसका सेवन कर रही है। उन्होंने कहा कि किशोरो और युवाओं को इसके खतरे के बारे में जागरूक करना जरूरी है ताकि एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके। उन्होंने जिले को 26 जनवरी तक धूम्रपान रहित क्षेत्र जिला बनाये जाने पर जोर देने कहा। जिले में तम्बाकू नियंत्रण के लिए शासन के निर्देश पर सभी पान ठेलों, गुमटियों में कोटपा एक्ट के बोर्ड तथा अन्य नियमों का पालन कराने के लिए जिले में प्रवर्तन दल का गठन किया गया है। जिसमें एसडीएम जशपुर, तहसीलदार जशपुर, नगरपलिका अधिकारी, श्रम अधिकारी, खाद्य, औषधी अधिकारी एवं पुलिस विभाग की टीम के सदस्य शामिल है।
कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि सभी सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान रहित क्षेत्र है यहां धुम्रपान करना एक अपराध है। उल्लंघन करने पर 200 रुपए तक का जुर्माना किया जा सकेगा।

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