Home छत्तीसगढ़ मास्क और हैंड-सैनिटाइजर आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल, कोरोना वायरस से बचाव...

मास्क और हैंड-सैनिटाइजर आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल, कोरोना वायरस से बचाव के बारे में जानकारी हेल्पलाइन नंबर 104 पर

44
0

रायपुर । कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए केन्द्र सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर मास्क और हैंड-सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के तहत आवश्यक वस्तुओं की सूची में शामिल किया है। कलेक्टर रायपुर डॉ. एस. भारतीदासन ने बताया है कि अधिनियम के दायरे में आने के बाद मास्क और हैंड-सैनिटाइजर के उत्पादन, गुणवत्ता, वितरण और लॉजिस्टिक्स (कोविड-19 के प्रबंधन के लिए) को सरकार द्वारा नियंत्रित किया जा सकेगा।कलेक्टर ने यह भी बताया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत हैंड-सैनिटाइजर के साथ 2-प्लाई एवं 3-प्लाई सर्जिकल मास्क तथा एन-95 मास्क को शामिल किया गया है। भारत के राजपत्र में 13 मार्च को इसके प्रकाशन के साथ ही यह पूरे देश में लागू हो गया है। यह अधिसूचना 30 जून 2020 तक प्रभावी रहेगी
स्वास्थ्य विभाग द्वारा आम जनता से कोरोना वायरस से बचाव के लिए सावधानी बरतने की अपील की गई है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सबसे बेहतर यही है कि इसके प्रभाव में आने से स्वयं को बचाया जाए, स्वयं जागरूक रहें और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक रखें। कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा बुलेटिन भी जारी किया जा रहा है। इसे विभाग की वेबसाइट cghealth.nic.in पर प्रतिदिन देखा जा सकता है। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर 104 पर 24 घंटे जानकारी ली जा सकती है। इसके अलावा ईमेल आईडी cgepidemic@gmail.com पर ईमेल कर भी कोरोना वायरस के संबंध में अपडेट लिया जा सकता है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here