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आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के आवागमन को छोड़कर जिले के सभी सीमाओं को किया गया सील, आपातकालीन स्थिति को नियंत्रित करने के लिये 31 मार्च की रात्रि 12 बजे तक पूर्णतः किया गया लॉक डाउन

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जशपुर। कलेक्टर निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर ने लोगों को अवगत कराते हुए कहा है कि कोरोना वायरस एक संक्रामक बीमारी है। लोगों की स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षीत है कि कोरोना वायरस के सम्पर्क से पीड़ित और संदेही से दूर रहने की जरुरी है । साथ ही राज्य शासन के निर्देशानुसार कोरोना वायरस से बचने के सभी संभावित उपाए अमल में लाए जाएं।
कलेक्टर ने कहा है कि जिला जशपुर के समस्त सीमा क्षेत्र से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रित करने के लिये 31 मार्च की रात्रि 12 बजे तक पूर्णतः लॉक डाउन किया गया है। उन्होंने कहा कि जिले के समस्त शासकीय, अर्धशासकीय, अशासकीय कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी पदाधिकारी तथा कर्मी अपने अपने घर से सरकारी कार्य का निष्पादन करेंगे।
कलेक्टर ने अधिकारी और कर्मचारियों को मुख्यालय नहीं छोड़ने की सख्त हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय प्रमुख कार्यालय बुला सकेंगे ।कलेक्टर ने जिले के समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवाएं जिसमें निजी बसें, टैक्सी, आटोरिक्शा, बसें, ई-रिक्शा, इत्यादि परिवहन को तत्काल बंद कर दिया गया है।
उन्होंने कहा है कि केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति रहेगी ।ऐसी निजी वाहन जो इस आदेश के अन्तर्गत वस्तुओं, सेवाओं के उत्पादन एवं उनके परिवहन का कार्य कर रहे हैं। उन्हें भी अपवादिक स्थिती में तत्कालीन आवश्यकताओं को देखते हुए परिवहन की छूट दी गई।आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के आवागमन को छोड़कर जिले के सभी सीमाओं को सील किया गया है। किसी भी माध्यम सड़क ,रेल, एवं अन्य माध्यम से जिले में बाहरी लोगों के आवागमन को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है। अन्तर जिला बस परिवहन को भी तत्काल प्रभाव से बंद किया गया है। उन्होंने कहा कि जशपुर जिले में निवासरत नागरिकों को भी जिले के सीमा से बाहर जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
ऐसी औघोगिक इकाईयां जो दवाइयों के उत्पादन एवं निर्माण से संबंधित है उनको इस प्रतिबंध से छूट रहेगी । आवश्यक वस्तुओं खाघ एवं खाघ से संबंधित पदार्थ , डेयरी, यूनिट इत्यादि से संबंधित है उन्हें भी इस प्रतिबंध से छूट रहेगी । कर्मचारियों के सामुदायिक आवागमन हेतु वाहन व्यस्था किसी भी तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। सभी प्रकार के निर्माण एवं श्रम कार्य सिर्फ मनरेगा को छोड़कर तत्काल प्रभाव से स्थगित किया गया है साथ ही सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद किए गए हैं। विदेश से आने वाले सभी नागरिकों अन्य राज्यों से आए हुए नागरिकों को निगरानी में रखा गया है। उन सभी नागरिकों को स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा निर्धारित मापदंड का पालन करना होगा। उलंघन होने पर भारतीय दण्ड संहिता के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी। सभी नागरिक अपने घर मे ही रहेंगे। बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशा-निर्देश का पालन करेंगे। किसी भी परिस्थिति में एक से अधिक व्यक्ति इसमें वाहन चालक भी शामिल है घर से बाहर जाने के लिए प्रतिबंधित किया गया है।बाहर जाने की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्य रूप से अपना वैध पहचान पत्र साथ में रखना होगा। आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले कार्यालय प्रतिष्ठान को उपरोक्त प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उप पुलिस अधीक्षक, शहरी एवं ग्रामीण कोषालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी अनुविभागीय दंडाधिकारी थाना चौकी के सभी कार्यालय बंद रहेगी। घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता, न्यूज पेपर हाकर सुबह 6 बजे से 9बजे तक लाक डाउन से मुक्त रहेगा। मास्क सेनेटाइजर दवाइयां एटीएम, सिलेंडर का वाहन, एवं अन्य आवश्यकता की सेवाएं मुक्त रहेगी। बिजली, पेयजल पूर्ति एवं नगर पालिका सेवायें। जेल, अग्निशमन सेवायें, ए.टी.एम, टेलीकॉम/इंटरनेट सेवायें/आई.टी.आधारित सेवायें, मोबाईल रिचार्ज एवं सर्विसेस दुकानें, पेट्रोल/डीजल पंप एवं एल.पी.जी./सी.एन.जी. गैस के परिवहन एवं भंडारण की गतिविधियां, पशु चारा, पोस्टल सेवायें, खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई-कामर्स आपूर्ति, टेक अवे/होम डिलीवरी रेस्टोरेंट/पूर्व से विभिन्न होटलों में रूके हुए अतिथियों के लिए डायनिंग सेवायें, सुरक्षा कार्य में लगी सभी एजेंसियां (निजी एजेंसियों सहित), अनवरत उत्पादन प्रक्रिया अपनाने वाले औद्योगिक संस्थान अथवा फैक्ट्री (जिसमें ब्लास्ट फर्नेश, बायलर आदि हों), सीमेंट, स्टील, शक्कर, फर्टिलाईजर एवं खान (डपदमे), ये सभी संस्थान न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों/ अधिकारियों का उपयोग करेंगे एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों का अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेंगे।

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