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घर से बाहर जाना है तो घर बैठे बनायें ई-पास, ई-पास केवल वाहनों की आवा-जाही के लिए , जाने पूरी प्रक्रिया

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जशपुर। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा लोगों की सुविधाओं के लिए ई-पास cg covid-19 मोबाईल एप्लिकेशन बनाया गया हैं। ऐसे व्यक्ति जिनको जिले से बाहर अथवा जिले में ही किसी कारणवश आवश्यक कार्य हो तब वह गुगल प्ले स्टोर से ई-पास cg covid-19 मोबाईल एप्लिकेशन डाउनलोड कर आॅनलाईन ई-पास के लिए आवेदन कर सकते है। इसके लिए सर्व प्रथम व्यक्ति को अपना पंजीयन, मोबाईल नंबर के माध्यम से करना होगा। तत्पश्चात् अपनी जानकारी एवं जहां व्यक्ति को जाना है एप्लिकेशन में प्रवृष्ट करनी होगी। इसके लिए व्यक्ति को आवेदन पूर्ण करने से पूर्व अपना स्वंय का फोटो खींचना होगा एवं अपनी किसी पहचान पत्र का फोटो खींचना होगा। इसके साथ ही गुमास्ता लाईसेंस, यदि व्यक्ति सब्जी व्यापारी है, तब किसी प्रकार का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा। इसके साथ ही गाड़ी क्रमांक भी उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा। जिला ई-गर्वनेंस एवं सूचना प्रौद्योगिकी ई-जिला प्रबंधक नीलांकर बासु ने बताया कि आवेदन पूर्ण होने के पश्चात् सबमिट बटन पर क्लीक करना होगा। इससे आपको एक आवेदन संदर्भ क्रमांक प्राप्त हो जाएगा। आवेदन संबंधित अधिकारी को प्राप्त होने के पश्चात् जारी कर्ता अधिकारी के द्वारा आॅनलाईन अनुमोदन पश्चात् ई-पास जारी हो जाएगा।
उन्होने बताया कि जिसकी सूचना आवेदक को मोबाईल एप्लिकेशन से प्राप्त हो जाएगी। जिसका प्रिंट निकालकर व्यक्ति अपनी गाड़ी अथवा मोबाईल पर भी रखकर मांगे जाने पर प्रस्तुत कर सकता है। इस संबंध में यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आवश्यक कार्य को ही अनुमति प्रदान किया जा सकेगा एवं अनुमति प्राप्त व्यक्ति एवं गाड़ी को ही निर्धारित स्थान जाने की अनुमति होगी। इसके अलावा किसी और के नाम से अनुमति लेकर किसी अन्य व्यक्ति को जाने नहीं दिया जाएगा। ई-जिला प्रबंधक श्री वासु नेबताया कि स्वास्थ्य कर्मचारी डाॅक्टर,नर्स, पैरामेडिकल कर्मचारी और ड्यूटी पर सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों को ई-पास के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। ड्यूटी पर सरकारी अधिकारी कर्मचारी राज्य सरकार द्वारा जारी प्रच्चलित आदेशों निर्देशों के अनुसार काम करेंगे। यह ई-पास केवल वाहनों की आवा-जाही के लिए ही होगा। एक वाहन में दो से अधिक व्यक्ति को यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने बताया कि निम्न सेवाओं के लिए ई-पास की मांग कर सकते है। इनमें दुग्ध संबंधि संयत्र, बैंक कर्मचारी, नगदकोष यान, दवा एवं औषधि विक्रेता, प्रिंट एवं इलेक्ट्राॅनिक मीडिया के पत्रकार, वेतन और लेखा कार्यालय केवल वेतन मजदूरी, आकस्मिक स्वास्थ्य और आवश्यक सेवाओं से संबंधित व्यय के लिए दूरसंचार इंटरनेट नेटवर्क सर्विस प्रदाता कार्यालय, दूर संचार सर्विस प्रदाता, रख-रखाव, पेट्रोल पंप एलपीजी, सीएनजी, तेल एजेंसियां उनके गोदाम और परिवहन संबंधी गतिविधियों सहित पशुओं के चारे का परिवहन उपरोक्त सभी सेवाओं, स्थापना से संबंधित सेवाओं, रख-रखाव, विनिनिर्माण, प्रसंस्करण, परिवहन, वितरण-भण्डारण, व्यापार, वाणिज्य और रसद, अखबार विक्रेता, लोकनिर्माण विभाग और वरिष्ठ नागरिकों के साथ काम करने वाले एनजीओ आदि पास की मांग कर सकते हैं।
थोक व्यापारी खाद्य पदार्थ किराने का सामान, अनाज, फल, सब्जियां, दूध, बेकरी, आईटम्स, मांस-मछली, भोजनालय से होमडिलिवरी घर ले जाना, खाद्य दवाओं सहित आवश्यक वस्तुओं का ई-काॅमर्स आॅनलाईन चिकित्सा उपकरण वितरण, उचित मूल्य की दुकाने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदि ई-पास के लिए आवेदन कर सकते

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