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क्वारेंटाईन सेंटर के अंदर किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश कि नहीं होगी अनुमति, उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर महामारी अधिनियम के तहत् होगी सख्त कार्यवाही

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जशपुर । कलेक्टर निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि अन्य राज्य से आने वाले संभागीय मजदूरों की संख्या को देखते हुए यथा संभव ग्राम पंचायत और विकासखंड मुख्यालय में क्वारेंटाईन सेंटर लोगों की आबादी से दूर भवनों का चिन्हांकन करें। उन्होंने कहा है कि क्वारेंटाईन सेंटर के लिए ऐसे पंचायत भवन, शासकीय स्कूल, सामूदायिक भवन का चयन करें जिससे लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो।
उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि क्वारेंटाईन सेंटर के अंदर मीडिया, जनप्रतिनिधि, अधिकारियों एवं कर्मचारियों का भी प्रवेश वर्जित होगा। उन्होंने कहा है कि क्वारेंटाईन सेंटर के अंदर जिस अधिकारी की ड्यूटी लगी होगी वहीं प्रवेश कर सकेंगा। इसके अलावा मेडिकल टीम को ही क्वारेंटाईन सेंटर के अंदर जाने की अनुमति होगी। कोई भी बाहरी व्यक्ति अंदर प्रवेश नहीं कर सकेगा। उन्होंने कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर महामारी अधिनियम के तहत् सख्त कार्यवाही की जाएगी।

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