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आईपीएस मुकेश गुप्ता की याचिका हाईकोर्ट से खारिज , ईओडब्ल्यू में दर्ज प्राथमिक रिपोर्ट को खारिज करने की थी मांग

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रायपुर। निलंबित आईपीएस अफसर मुकेश गुप्ता की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है। हाईकोर्ट ने उनकी एक और याचिका खारिज कर दी है जिसमें उन्होंने एमजीएम अस्पताल को लेकर ईओडब्ल्यू में दर्ज प्राथमिक रिपोर्ट को खारिज करने की मांग की थी।
हाईकोर्ट ने उसकी यह याचिका खारिज कर दिया है। एमजीएम अस्पताल के प्रबंधकों जिनमें ईओडब्ल्यू ने आईपीएस मुकेश गुप्ता, उनके पिता जयदेव गुप्ता और डॉ दीपशिखा अग्रवाल को आरोपी बनाते हुए अपराध क्रमांक 18/2020 दर्ज किया था। ईओडब्ल्यू में दर्ज इस रिपोर्ट में आरोप है कि सरकार से इस अस्पताल को तीन करोड़ रुपए ऑपरेशन के लिए दिए गए पर प्रबंधन ने इसका उपयोग लोन चुकाने में कर दिया।
हाईकोर्ट जस्टिस गौतम भादुड़ी ने इस याचिका की सुनवाई की थी। इस पर फ़ैसला बीते 9 जून को रिज़र्व कर दिया गया था, जो कि आज सार्वजनिक किया गया है।

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