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छत्तीसगढ के इस जिले के कलेक्टर ने जिले के भीतर यात्री बसों के संचालन की दी अनुमति, यात्री बस के परिचालन के लिए शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का करना होगा पालन, यात्रियों को यात्रा के दौरान ई-पास प्राप्त करने की नहीं रहेगी बाध्यता

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रायपुर । आम जनता की जरूरतों को ध्यान में रख धमतरी कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जय प्रकाश मौर्य द्वारा जिले के भीतर यात्री बसों के संचालन की अनुमति दी गई है। मिली जानकारी के मुताबिक यात्री बस के परिचालन के लिए शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। इसके तहत प्राधिकार द्वारा जारी अनुज्ञापत्र में दर्शित समय-चक्र के फेरे के अनुसार यात्री बसों के संचालन की अनुमति होगी। प्राधिकार द्वारा जारी अनुज्ञापत्र के सभी शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा, केवल निर्धारित स्टापेज पर वाहन का ठहराव होगा। बताया गया है कि यात्रा के दौरान बसों के चालक, परिचालक एवं सभी यात्रियों को अनिवार्य रूप से चेहरे पर मास्क धारण करना होगा। साथ ही परिचालक द्वारा यात्रियों के बस में चढ़ते, बैठते एवं उतरते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
यह भी बताया गया है कि बस संचालक नियमित अंतराल में वाहनों को सैनेटाइज करना सुनिश्चित करेंगे। बसों के सैनेटाईजेशन के लिए सोडियम हाईपोक्लोराईड के जैसे रसायनों का छिड़काव किया जा सकता है। वाहन चालक एवं परिचालक को कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए सभी सुरक्षा मानकों का पालन किया जाना अनिवार्य है। बस में यात्रा के दौरान सोशल, फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं कोविड-19 के नियंत्रण के लिए शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देशों का पालन करना जरूरी है। यात्रा के दौरान यात्रियों/चालक द्वारा धुम्रपान, पान, गुटखा, खैनी इत्यादि खाना एवं थूकना प्रतिबंधित रहेगा।
बस मालिक द्वारा बसों के संचालन के मार्ग अनुसार और तिथिवार चालक एवं परिचालक का रिकॉर्ड संधारित किया जाएगा। यात्रियों को यात्रा के दौरान ई-पास प्राप्त करने की बाध्यता नहीं रहेगी। बस में यात्रा करने वाले यात्री किसी जिले से किसी गंतव्य जिले तक यात्रा कर रहे हैं, नामजद सूची बनाकर रखेंगे, जिसे प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर कांन्टेक्ट ट्रेसिंग के लिए उपलब्ध कराएंगे। चालक के केबिन में प्रवेश की मनाही होगी। बस में केबिन नहीं होने की दशा में प्लास्टिक अथवा पर्दे से केबिन का निर्माण कर चालक को यात्रियों के सम्पर्क से अलग रखा जाना सुनिश्चित करेंगे।

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