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यात्री बसों के सशर्त परिचालन के लिये दी गई अनुमति, बस में केबिन नहीं होने की दशा में प्लास्टिक अथवा पर्दे से केबिन का निर्माण कर चालक को यात्रियों के संपर्क से रखना होगा अलग

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रायगढ़। राज्य शासन ने प्रदेश के जिलों के भीतर एवं अंर्तजिला आवागमन के लिए यात्री बसों के संचालन के लिए आदेश जारी किये है। जिसके तहत जिला परिवहन अधिकारी रायगढ़ द्वारा एसओपी का पालन करते हुये जिला रायगढ़ में यात्री बसों के परिचालन हेतु अनुमति प्रदान की है। परिचालन हेतु विभिन्न निर्देशों एवं शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा। जिसके तहत प्राधिकार द्वारा जारी अनुुज्ञापत्र में दर्शित समय चक्र एवं फेरे के अनुसार यात्री बसों के संचालन की अनुमति होगी। प्राधिकार द्वारा अनुज्ञापत्र में समस्त शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा। केवल निर्धारित स्टापेज पर वाहन का ठहराव होगा। यात्रा के दौरान बसों के चालक, परिचालक एवं समस्त यात्रियों को अनिवार्य रूप से चेहरे पर मॉस्क धारण करना होगा। परिचालक के द्वारा यात्रियों के बस में चढ़ते, बैठते व उतरते समय सोशल डिस्टेसिंग का पालन किया जाये। बस संचालक नियमित अंतराल में वाहनों को सेनेटाईज करना सुनिश्चित करेंगे। बसों के सेनेटाईजेशन हेतु सोडियम हाईपोक्लोराईड के जैसे रसायनों का छिड़काव किया जा सकता है। वाहन चालक एवं परिचालक को कोविड-19 के संक्रमण हेतु समस्त सुरक्षा मानकों का पालन करेंगे। बस में यात्रा के दौरान सोशल/फिजिकल डिस्टेसिंग एवं कोविड-19 के नियंत्रण हेतु शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी समस्त दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे। यात्रा के दौरान यात्रियों, चालक द्वारा धुम्रपान, पान, गुटका, खैनी इत्यादि खाना एवं थूकना प्रतिबंधित रहेगा। बस मालिक के द्वारा बसों के संचालन के मार्ग अनुसार एवं तिथिवार चालक एवं परिचालक का रिकार्ड संधारित करेंगे। यात्रियों को यात्रा के दौरान ई-पास प्राप्त किये करने की बाध्यता नहीं रहेगी। बस में यात्रा करने वाले यात्रीगण किस जिले से किस जिले तक यात्रा कर रहे है, नामजद सूची बनाकर रखेंगे जिसे प्रशासन द्वारा मागें जाने पर कांटेक्ट ट्रेसिंग हेतु उपलब्ध करायेंगे। चालक के केबिन में प्रवेश वर्जित होगा। बस में केबिन नहीं होने की दशा में प्लास्टिक अथवा पर्दे से केबिन का निर्माण कर चालक को यात्रियों के संपर्क से अलग रखा जाना सुनिश्चित करेंगे।

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