जशपुर । कलेक्टर एवं अनुज्ञापन अधिकारी महादेव कावरे द्वारा खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के निर्देशानुसार केरोसीन अनुज्ञापन आदेश 1993 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जशपुर जिले के लिए मिट्टी तेल थोक एवं फुटकर विक्रय का नवीन दर निर्धारित किया गया। जिला खाद्य अधिकारी जी.एस.कंवर ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत शासकीय उचित मूल्य दुकान में विक्रय किए जाने वाले केरोसिन का नया प्रति लीटर फुटकर दर मुख्यालय से दूरी अनुसार 25.78 रुपए से अधिकतम 27.38 रुपए तक निर्धारित किया गया है।
उन्होनें जानकारी देते हुए बताया कि जिले के विकासखण्ड कांसाबेल के लिए केरोसिन तेल का न्यूनतम दर प्रति लीटर 25 रूपये 76 पैसे तथा अधिकतम दर 26 रूपये 97 पैसे तक मुख्यालय से दूरी के अनुसार निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार विकासखण्ड फरसाबहार के लिए न्यूनतम दर प्रति लीटर 25.88 रूपये तथा अधिकतम दर 27.09 रूपये, कुनकुरी के लिए न्यूनतम दर प्रति लीटर 25.88 रूपये तथा अधिकतम दर 27.09 रूपये, पत्थलगांव के लिए न्यूनतम दर प्रति लीटर 25.93 रूपये तथा अधिकतम दर 27.14 रूपये, बगीचा के लिए न्यूनतम दर प्रति लीटर 25.98 रूपये तथा अधिकतम दर 27.19 रूपये, दुलदुला के लिए न्यूनतम दर प्रति लीटर 26 रूपये तथा अधिकतम दर 27.219 रूपये, विकासखण्ड जशपुर के लिए न्यूनतम दर प्रति लीटर 26.09 रूपये तथा अधिकतम दर 27.30 रूपये एवं मनोरा के लिए 26.17 रूपये तथा अधिकतम दर 27.38 रूपये दूरी के अनुसार निर्धारित किया गया है। श्री कंवर ने बताया कि केरोसीन तेल का नवीन दर माह जुलाई 2020 से आगामी आदेश तक प्रचलन में रहेगा।