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ऑनलाइन नहीं हो सकती नीट की परीक्षा, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में शपथपत्र देकर कहा

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दिल्ली । केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि नीट की परीक्षा ऑनलाइन नहीं कराई जा सकती है। वहीं केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि भारत से बाहर परीक्षा का सेंटर रखना संभव नहीं है। एक गैर सरकारी संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की थी कि खाड़ी देशों में रह रहे छात्रों के लिए नीट का ऑनलाइन एग्जाम होना चाहिए या फिर उन देशों में एग्जाम सेंटर होना चाहिए। ये छात्र कोरोना वायरस की वजह से भारत एग्जाम देने नहीं आ सकते हैं, लेकिन इसके जवाब में केंद्र सरकार ने कहा की ऐसा करना संभव नहीं।
गौरतलब है कि नीट की परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित की जाएगी और इसे लेकर तमाम स्तरों पर तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। इससे पहले जानकारी मिली थी कि केरल में कोविड-19 का प्रकोप देखते हुए नीट की परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के आदेशानुसार अन्य राज्यों से केरल पहुंचने वाले छात्रों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन रहना होगा। यदि छात्र के साथ कोई और भी पहुंच रहा है तो उस पर यह नियम लागू होगा। इसके अलावा क्वारंटाइन किए गए छात्रों के लिए अलग से सेंटर बनाने या फिर अलग क्लासरूम बनाने की भी घोषणा की है। कंटेनमेंट ज़ोन से परीक्षा देने जाने वाले छात्रों के लिए भी यही नियम लागू होगा।
आंसर शीट के लिए रखा जाएगा बैग :
परीक्षकों की सुरक्षा के लिए ट्रिपल लेयर मास्क और ग्लव्स पहनने की भी सिफारिश की गई है। इसके साथ ही एग्जामिनेशन हॉल में एक बड़ा प्लास्टिक बैग रखने का भी प्रस्ताव है जिसमें छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका रख सकें। इससे पहले नीट और जेईई की परीक्षा को लेकर एक सर्वे भी किया गया था जिसमें 87 प्रतिशत लोगों ने परीक्षा को स्थगित करने की मांग की थी।

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