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नगर पालिका परिषद जशपुर के संपूर्ण क्षेत्र को आगामी 07 दिवस के लिए घोषित किया गया कन्टेनमेंट जोन, आपातकालिन परिस्थितियों को छोड़कर जोन में जाने या आने पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध

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जशपुर। कलेक्टर महादेव कावरे के निर्देशन में जिले में नोवल कोराना वायरस के संक्रमण की रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए नगर पालिका परिषद जशपुर के सम्पूर्ण परिसर को आगामी 07 दिवस के लिए कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कन्टेनमेंट जोन के अंतर्गत अत्यावश्यक वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति तथा अपरिहार स्वास्थ्यगत आपातकालिन परिस्थितियों को छोड़कर जोन में जाने या आने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। कन्टेनमेंट क्षेत्र के निवासी बिना किसी सक्षम अधिकारी के अनुमति के अपने घरों से बाहर किसी भी परिस्थिति में नहीं निकलेंगें। चिन्हांकित क्षेत्र में पूर्ण लाॅकडाउन रहेगा। क्षेत्र के अंतर्गत सभी दुकानें, आॅफिस, एवं अनय वाणिज्यक प्रतिष्ठान अगले आदेश पर्यन्त तक बंद रहेगें। कन्टेनमेंट जोन के अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यदि किसी भी प्रकार की आवश्यकता होती है तो उसके लिए कार्यालय द्वारा आदेश प्रसारित किया जाएगा। प्रभारी अधिकारी द्वारा पहुंच सेवा के माध्यम से आवयश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर की जाएगी। कन्टेनमेंट जोन में कार्यवाही हेतु प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है।

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