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कोरोना के कारण जेईई और नीट एग्जाम रोकने की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में खारिज, 11 राज्यों के 11 छात्रों ने परीक्षा स्थगित करने के अनुरोध के साथ सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका

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दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने जेईई और नीट परीक्षा के आयोजन के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने परीक्षा के आयोजन को हरी झंडी दे दी है। जस्टिस अरुण मिश्रा की पीठ ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन्स को स्थगित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की खंडपीठ ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि कोरोना के कारण देश में सब कुछ रोका नहीं जा सकता।
उन्होंने कहा कि क्या कोरोना के कारण एक कीमती साल को यूं ही बर्बाद हो जाने दिया जाए? याचिका में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते सिंतबर में प्रस्तावित जेईई मेन्स और नीट यूजी परीक्षाओं को टालने की मांग की गई थी। खंडपीठ ने कहा कि उसने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों को रिकॉर्ड में लिया है कि जेईई और नीट परीक्षाएं पर्याप्त सावधानियों के साथ आयोजित की जायेंगी।
बता दें कि जेईई परीक्षा 1 सितंबर से 6 सितंबर तक आयोजित की जानी है। वहीं नीट परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित करने की योजना है। इस परीक्षा को स्थगित करने की मांग को लेकर 11 राज्यों के 11 छात्रों ने ये परीक्षाएं स्थगित करने के अनुरोध के साथ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

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