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कंटनमेंट जोन को छोड़कर समस्त दुकानों को प्रातः 8 बजे से सायंकाल 8 बजे तक खोलने की मिली अनुमति, कलेक्टर महादेव कावरे ने जारी किया आदेश

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जशपुर। कलेक्टर महादेव कावरे ने कोरोना वायरस के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में जारी आदेश में संसोधन करते हुए कन्टेंमेंट जोन को छोड़कर अन्य सभी स्थानों के दुकानो के खोले जाने हेतु समयावधि निर्धारित कर आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के तहत् कंटनमेंट जोन के छोड़कर समस्त क्षेत्र की दुकाने प्रातः 8 बजे से सायंकाल 8 बजे तक खोले जाने की अनुमति दी गई है। इस दौरान कोरोना महामारी से बचाव के संबंध में जारी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

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