दिल्ली। देशभर में कोरोना के कहर के बीच केंद्र ने शनिवार शाम अनलॉक-4 के लिए नयी गाइडलाइंस जारी कर दीं, जो 30 सितंबर तक लागू रहेंगी। इसके तहत राज्य सरकारें अब बिना केंद्र सरकार की अनुमति के स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगा पाएंगी। केवल कंटेनमेंट जोन में ही लॉकडाउन लगाया जा सकेगा। गाइडलाइन के अनुसार 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से मेट्रो रेल शुरू करने की अनुमति होगी। 21 सितंबर से सोशल, अकादमिक, स्पोर्ट्स, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम भी आयोजित हो सकेंगे। हालांकि, इसमें 100 लोगों के ही शामिल होने की अनुमति होगी।
21 सितंबर से ओपन एयर थिएटरों को खोले जाने की इजाजत रहेगी। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान अभी बंद रहेंगे। गाइडलाइंस में कहा गया है कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश के साथ चर्चा के बाद फैसला किया गया है कि स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान छात्रों के लिए 30 सितंबर तक बंद ही रहेंगे।