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देशभर में लागू हुए हलवाई की दुकान पर नए नियम, नहीं मानने पर लगेगा दो लाख तक का जुर्माना

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नई दिल्ली । एक अक्टूबर से फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पूरे देश मे मिठाई को लेकर नया नियम लागू कर दिया है। पहले यह नियम जून में लागू होना था, मगर कोरोना संक्रमण के चलते इसे अब लागू किया गया है। हालांकि, कई जगहों पर पहले दिन हलवाई की दुकान पर मिठाई की ट्रे पर एक्सपायरी डेट नहीं लिखी थी, लेकिन फूड रेग्यूलेटर एफएसएसएआई ने कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की।
बता दें कि नए नियम के अनुसार पुरानी मिठाई बेचने वाले हलवाई पर अधिकतम 2 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है एफएसएसएआई यानि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने आम लोगों के स्वास्थ्य खतरों को देखते हुए यह कदम उठाया है। उपभोक्ताओं को बासी/खाने की अवधि समाप्त होने के बाद भी मिठाइयों की बिक्री की सूचना मिलने के बाद इस संबंध में एक निर्देश जारी किया गया है।

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