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नौकरी लगाने के नाम पर लाखों की ठगी, धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

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रायपुर ।छत्तीसगढ के धमतरी जिले के थाना अर्जुनी क्षेत्रांतर्गत ग्राम कंडेल निवासी प्रार्थी भीखम सिन्हा पिता निर्भय राम सिन्हा ने लिखित आवेदन देकर थाना अर्जुनी में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि छोटे साजापाली जिला महासमुंद निवासी प्रेम सिंधु चौधरी पिता दुलार सिंग चौधरी ने एयरपोर्ट में स्टाफ ग्राउंड के पद पर नौकरी लगाने के नाम पर प्रार्थी व अन्य तीन लोगों से 04 लाख रुपए किस्तों में प्राप्त कर खाते में जमा करवाया और कुछ दिनों में ज्वाइनिंग लेटर का आश्वासन देते रहा किन्तु प्रार्थी एवं अन्य 3 लोगों की न ही नौकरी लगी और न उनसे लिए गए रुपए वापस किये। उक्त रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 27/20 धारा 420 भादसं. का अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया।
धोखाधड़ी के मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक बी.पी. राजभानू ने थाना प्रभारी अर्जुनी उमेंद टंडन को मामले की सूक्ष्मता से जांच करने तथा नामजद आरोपी की पतासाजी कर जल्द पकड़ने के निर्देश दिए। मामले की जांच के दौरान संबंधित बैंक से जमा पर्ची, बैंक स्टेटमेंट आदि साक्ष्य एकत्रित किया गया।
मामले में फरार आरोपी प्रेम सिंधु चौधरी जगह बदल-बदल कर लुक छिप रहा था इसी दौरान मुखबीर से प्राप्त सूचना के आधार पर उसे सरायपाली महासमुंद में घेराबंदी कर हिरासत में लिया गया। पूछताछ पर आरोपी ने प्रार्थी भीखम सिन्हा सहित मनीष कुमार, लोकेश्वर कुमार व गीतेश्वर कुमार से एयरपोर्ट में ग्राउंड स्टाफ की नौकरी लगाने के नाम पर 04 लाख रूपये लेना स्वीकार किया। मामले में उपलब्ध साक्ष्य एवं अपराध स्वीकारोक्ति करने पर आरोपी प्रेम सिंधु चौधरी पिता दुलार सिंग चौधरी उम्र 28 वर्ष निवासी हाउस नंबर 76 वार्ड क्रमांक 6 छोटे साजापाली जिला महासमुंद को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड हेतु न्यायालय में पेश किया गया।

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