जशपुर। कलेक्टर महादेव कावरे ने कोरोना संक्रमण की सुरक्षा को देखते हुए कहा है कि जशपुर जिले में अभी भी धारा 144 प्रभावशील है। सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि प्रतिबंधित है। विवाह समारोह, दशगात्र के लिए संबंधित अनुविभाग के एसडीएम से विधिवत अनुमति लेना अनिवार्य है। अनुविभाग के एसडीएम पात्रता के आधार पर अनुमति देगें। कलेक्टर ने कहा है कि वर्तमान में भी कोविड-19 के पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या लगातार 15 के आसपास प्रतिदिन आ रहे हैं, यदि लोग कोविड-19 के मापदंडों का पालन नहीं करेंगे तो तीसरे लहर को रोका नहीं जा सकता । कलेक्टर ने सभी से निर्देशों का पालन करने की अपील किया है ।उल्लंघन करने पर संबंधित के व्यक्ति के विरूद्ध होगी कार्यवाही।