Home छत्तीसगढ़ नाबालिग पोते के साथ मिलकर सौतेले बेटे की कर दी हत्या, पुलिस...

नाबालिग पोते के साथ मिलकर सौतेले बेटे की कर दी हत्या, पुलिस को भी किया गुमराह , अब पहुंचा सलाखो के पहले पीछे, अपचारी बालक ने पहले पिता के सिर पर पहुंचाया गंभीर चोट, पढ़िये पुरी खबर

79
0
4 (1)
3 (2)
2 (1)
1 (1)
8 (1)
7 (1)
6 (1)
5 (1)
12 (1)
11 (1)
10 (1)
9 (1)
16 (1)
15 (1)
14 (1)
13 (1)
20 (1)
19 (1)
18 (1)
17 (1)
24
23
22
21
28
27
26
25
32
31
30
29
36
35
34
33
40
39
38
37
4 (1) 3 (2) 2 (1) 1 (1) 8 (1) 7 (1) 6 (1) 5 (1) 12 (1) 11 (1) 10 (1) 9 (1) 16 (1) 15 (1) 14 (1) 13 (1) 20 (1) 19 (1) 18 (1) 17 (1) 24 23 22 21 28 27 26 25 32 31 30 29 36 35 34 33 40 39 38 37

जशपुर । नाबालिग पोते के साथ मिलकर सौतेले बेटे की हत्या करने वाले बुजुर्ग पिता को पुलिस ने सलाखो के पीछे पहुंचा दिया है वही अपचारी बालक बाल संप्रेषण गृह भेजा गया है। आरोपी पुलिस को गुमराह कर रहा था लेकिन अंतत: उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया।
उल्लेखनीय है कि प्रार्थी बिशुन राम 03 अक्टूबर 2021 को सिटी कोतवाली थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि मृतक राजकुमार राम उम्र 38 वर्ष निवासी बंगुरकेला डांड़पानी थाना दुलदुला वर्तमान निवास बसंत विहार कालोनी जशपुर 01 अक्टूबर 2021 के प्रातः लगभग 06ः00 बजे उठकर घर से कहीं चला गया, जिसका पता-तलाश किये पता नहीं चला। 03 अक्टूबर 2021 के शाम को मृतक राजकुमार के घर से बदबू आ रहा था और घर का दरवाजा बाहर से ताला बंद था, उक्त ताला को प्रार्थी अपने नाति के साथ तोड़कर दरवाजा खोलकर अंदर जाकर देखा, राजकुमार राम मृत हालत में गिरा पड़ा था सिर से खून निकलकर फर्स में बहकर सुख चुका था। शव के उपर गोदरी (मोटा कपड़ा) ढका हुआ था। मृतक की मृत्यू किस कारण से हुई है, जानकारी नहीं होना बताया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर मर्ग जॉंच पंचनामा कार्यवाही में लेकर शव का पी.एम. कराया गया। डॉक्टर द्वारा पी.एम. रिपोर्ट पर मृतक की मृत्यू सिर में चोंट लगने के कारण होना तथा मृत्यू की प्रकृति हत्या करना लेख किया गया। मामले में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध धारा 302 भा.द.वि. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की विवेचना दौरान प्रार्थी बिशुनराम एवं प्रार्थी के 15 वर्षीय पोता से पूछताछ किया गया जो 30 सितम्बर 2021 की रात्रि लगभग 11ः00 बजे मृतक राजकुमार के घर जाकर पैसे मांगने की बात को लेकर मृतक द्वारा धक्का-मुक्की करने से बिशुन राम एवं प्रार्थी का पोता द्वारा लोहे का रॉड एवं लकड़ी के टुकड़े से राजकुमार राम के सिर में गंभीर चोंट पहुंचाकर हत्या कर देना बताये। आरोपियों के मेमोरंडम कथन लिया गया, कथन में बताया कि मृतक राजकुमार राम शराबी प्रवृत्ति का था जो घर का सामान को बेचकर शराब पी जाता था एवं मजदूरी करके पैसा भी घर में नहीं देता था। मृतक अपने मकान मालिक के यहां मजदूरी किया था जिसका 30 से सितम्बर 2021 को मजदूरी रकम 1500 रू. मिला था, जिसमें से 500 रू. को अपने नाबालिग बच्चे को दिया था तथा 500 रू. अलग से शराब लाने के लिये दिया था। अपचारी बालक अपने दादा के साथ शराब लेने गया था और 100 रू. का शराब लाया और 300 रू. अपने मृतक पिता को वापस किया तथा 100 रू. को अपने पास रख लिया। आरोपी बिशुन राम, अपचारी बालक व मृतक राजकुमार राम तीनों एक साथ शराब का सेवन किये। मृतक अपने पुत्र से 100 रू. को मांगने लगा तब बालक ने उस कहा कि मेरा चाचा भी मजदूरी काम किया है, इसलिये 100 रू. को नहीं दूंगा और दोनों के मध्य विवाद हुआ। मृतक के अत्यधिक नशे में होने से अपचारी बालक द्वारा उसे घर के अंदर छोड़ दिया, रात्रि लगभग 11ः00 बजे मृतक द्वारा अपनी बेटी के ईलाज के लिये पैसा मांगने पर मृतक के घर आरोपी बिशुन राम व अपचारी बालक गये, मृतक व अपचारी बालक के बीच धक्का-मुक्की होने पर पर अपचारी बालक ने मृतक को धक्का देकर जमीन में गिरा दिया और अपने पास रखे लकड़ी के फाड़ी से तथा बिशुन राम लोहे के रॉड से उसके सिर में वारकर गंभीर चोंट पहुंचाकर हत्या कर दिये, मृतक की मृत्यू हो जाने पर उसके शव को गोदरी (मोटा कपड़ा) से ढक कर, दरवाजा को बाहर से ताला लगा कर चाबी को फेक दिये। आरोपियों से घटना कारित करने में प्रयुक्त लोहे का रॉड, लकड़ी का फाड़ा जब्त किया गया। मृतक राजकुमार राम आरोपी बिशुन राम का सौतेला बेटा था। प्रकरण में आरोपी बिशुन राम उम्र 60 वर्ष बंगुरकेला डांड़पानी थाना दुलदुला वर्तमान निवास बसंत विहार कालोनी जशपुर के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने से उसे आज गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया वहीं 15 वर्षीय अपचारी बालक से पूछताछ कर बाल संप्रेषण गृह भेजा गया।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here