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दहेज प्रताड़ना के मामले में तीन आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जशपुर जिले के दुलदुला थाना में आरोपियों के विरूद्ध धारा 498 ए, 323, 34 भा.द.वि. के तहत् अपराध पंजीबद्ध, आरोपियो ने जेल जाने के डर से पहले ही करा लिया था अग्रिम जमानत

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जशपुर । दहेज प्रताड़ना के मामले में तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद जेल दाखिल कराने के बजाय छोड़ दिया क्योंकि तीनो आरोपी न्यायालय मे आवेदन देकर अग्रिम जमानत करा लिया था। आरोपियों का अंदाजा हो गया था कि उनको दहेज प्रताड़ना के मामले मे जेल हो सकती है। पुलिस ने औपचारिकता के लिये तीनो आरोपियो को गिरफ्तार करने के बाद छोड़ दिया। आपको बता दें जशपुर जिले के दुलदुला थाना में आरोपियों के विरूद्ध धारा 498 ए, 323, 34 भा.द.वि. के तहत् अपराध पंजीबद्ध है।
उल्लेखनीय है कि दुलदुला थाना क्षेत्र की रहने वाली 22 वर्षीय महिला ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसका विवाह दिनांक 21.04.2021 को सामाजिक रीति-रिवाज के अनुसार उमेश यादव के साथ हुआ था। विवाह पश्चात् आवेदिका का पति उमेश यादव तथा जेठ मिथलेश यादव एवं उमेश का जीजा शंकर यादव के द्वारा प्रार्थिया को दहेज नहीं लाई हो कहकर मारपीट कर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। आवेदिका की रिपोर्ट पर थाना दुलदुला में धारा 498 ए, 323, 34 भा.द.वि. के तहत् अपराध पंजीबद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की विवेचना दौरान थाना दुलदुला पुलिस द्वारा तत्परतापूर्वक कार्यवाही करते हुये पतासाजी कर प्रकरण के उपरोक्त तीनों आरोपियों को अभिरक्षा में लिया गया। मामले में आरोपियों के विरूद्ध पर्याप्त अपराध सबूत पाये जाने पर आरोपीगण उमेश यादव उम्र 28 वर्ष, मिथलेश यादव उम्र 34 वर्ष दोनों निवासी ग्राम ओड़का थाना बगीचा एवं शंकर यादव उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम डुमरटोली थाना बगीचा को दिनांक 21.01.2022 को गिरफ्तार करने के बाद छोड़ दिया गया।

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