जशपुर । 420 के फरार आरोपी को जशपुर पुलिस 6 साल बाद गिरफ्तार कर जिला जेल जशपुर दाखिल कराया है। आरोपी फर्जी निवास प्रमाण पत्र के सहारे फार्मासिस्ट ग्रेड-02 की शासकीय नौकरी प्राप्त की थी। इस मामले मे कुल पांच बेरोजगारो ने फर्जी निवास प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी पाई थी। 17 फरवरी 2016 को सिटी कोतवाली जशपुर मे पांच आरोपियो के खिलाफ केस रजिस्टर्ड हुआ था।
आपको बता दें आवेदक चंद्र कुमार , निवासी कांसाबेल द्वारा प्रस्तुत शिकायत आवेदन पत्र की जॉंच पर पाया गया कि वर्ष 2012 में जिला अस्पताल जशपुर में फार्मासिस्ट ग्रेड-02 के पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित हुआ था, जिसमें जिला अस्पताल जशपुर के द्वारा फार्मासिस्ट भर्ती हेतु टीम गठित कर अभ्यर्थियों की भर्ती की गई जिसमें अभ्यर्थी तुलसी कुमार यादव, अफरोज मलिक खूंटे, कुमारी शशि टंडन, राधेश्याम कांत एवं प्रभुचरण टोप्पो को चयन कमेटी द्वारा उक्त पद हेतु नियुक्त कर नियुक्ति आदेश जारी कर दिया गया था। शिकायत जॉंच पर तुलसी कुमार यादव का निवास प्रमाण पत्र तहसील न्यायालय धरमजयगढ़ से दिनांक 17.06.2003 को जारी होना पाया गया, उसके बाद पुनः निवास प्रमाण पत्र दिनांक 25.04.2012 को तहसील न्यायालय पत्थलगांव से जारी होना पाया गया, किन्तु तहसीलदार पत्थलगांव के द्वारा उक्त निवास प्रमाण पत्र को तहसील न्यायालय पत्थलगांव से जारी नहीं होना बताया गया। शिकायत जॉंच उपरांत प्रकरण में अपराध क्र. 35/2016 धारा 420, 468, 471, 34 भा.द.वि. के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की विवेचना दौरान उक्त प्रकरण के अन्य आरोपी अफरोज मलिक खूंटे को जिला जॉंजगीर-चांपा का मूल निवासी होना पाया गया, जो दुलदुला तहसील से निवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। इसी प्रकार आरोपिया कु. शशि टंडन का मूल निवास भटगांव बिलाईगढ़ जिला जॉंजगीर-चांपा है, जो जशपुर तहसील से निवास प्रमाण पत्र पुनः जारी कराई है। आरोपी राधेश्याम कांत जो मूल निवासी कापू जिला रायगढ़ से है उसके द्वारा भी पुनः पत्थलगांव से निवास प्रमाण पत्र जारी कराया गया है। प्रभु चरण टोप्पो सरगुजा जिले का निवासी था जो जशपुर जिले का फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनवा कर नौकरी प्राप्त कर लिया था। आरोपी प्रभु चरण टोप्पो जेल जाने के डर से हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत करा लिया था । उक्त आरोपियों को पुलिस द्वारा दिनांक 19.02.2016 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। प्रकरण का अन्य आरोपी तुलसी कुमार यादव फरार था, जिसकी लगातार पता-तलाश की जा रही थी।
विवेचना दौरान मुखबीर से सूचना मिली कि आरोपी तुलसी कुमार यादव अपने निवास चरखापारा में मौजूद है, इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्परतापूर्वक कार्यवाही करते हुये दबिश देकर आरोपी को अभिरक्षा में लिया गया। आरोपी तुलसी कुमार यादव उम्र 33 साल निवासी चरखापारा चौकी बाकारूमा जिला रायगढ़ (छ.ग.) के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने पर उसे दिनांक 26.03.2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
आरोपी अफरोज मलिक खूंटे जिला जॉंजगीर-चांपा का मूल निवासी था । उसकी मां दुलदुला शासकीय स्कूल मे भृत्य के पद पर पदस्थ थी जिसकी वजह से हाई कोर्ट के निर्देश पर अफरोज मलिक खूंटे का नाम इस मामले से हटा दिया गया था।