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फर्जी डिग्री वालों को शिक्षाकर्मी की नौकरी देने वाले जनपद के तत्कालीन सीईओ को पुलिस ने किया गिरफ्तार, आरोपी को देर रात्रि गृह निवास भिलाई से घेराबंदी कर पकड़ा गया, पढ़िये पूरी खबर

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रायपुर । फर्जी डिग्री वालों को शिक्षाकर्मी की नौकरी देने वाले जनपद के तत्कालीन सीईओ को पुलिस ने किया गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी को सोमवार देर रात्रि गृहनिवास भिलाई से घेराबंदी कर पकड़ा गया।
आपको बता दें थाना मगरलोड में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 124 / 2011 धारा 420 , 467 , 468 , 471,120 , भादवि का पंजीयन आवेदक कृष्ण कुमार साहू निवासी चंदना के द्वारा जनपद पंचायत मगरलोड में वर्ष 2007 के दौरान शिक्षाकर्मी वर्ग -03 की भर्ती में तत्कालीन सीईओ के. के. तिवारी द्वारा अभ्यर्थियों के अंको को बढाकर , बनावटी अंक प्रदान कर अमान्य तथा कुटरचित प्रमाण पत्रों में अभ्यर्थियों को अंक प्रदान कर चयन किये जाने संबंधी शिकायत प्राप्त हुआ था।
पूर्व में सीआईडी द्वारा जॉच की जा रही थी जिसमें मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारी के निर्देश पर एसआईटी की टीम गठित कर तत्काल अग्रिम कार्यवाही हेतु जाँच के लिए आदेशित किया गया था।
एसआईटी.में थाना प्रभारियों की टीम गठित कर जाॅच एवं विवेचना में संकलित साक्ष्य पूर्व विवेचनाधिकारियों के द्वारा प्रकरण में जब्त किये गये दस्तावेज एवं अभ्यर्थियों के आवेदन में सलग्न दस्तावेजों जिसके आधार पर आरोपी के. के. तिवारी व अन्य के द्वारा अंक प्रदान कर आरोपी के द्वारा अंक तालिका जारी कर चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत कर अनुमोदन पश्चात अपात्र अभ्यर्थियों को शिक्षाकर्मी वर्ग 03 की नियुक्ति आदेश जारी करना , पात्र अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों को जानबूझकर नियुक्ति से वंचित कर अपात्र अभ्यर्थियों को नियुक्त करने के संबंध में साक्ष्य पाये जाने से तत्कालीन जनपद सीईओ कमलाकांत तिवारी की गिरफ्तारी के लिए टीम रवाना किया गया था।
कमलाकात तिवारी उर्फ के.के. तिवारी उम्र 52 वर्ष तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मगरलोड हाल परियोजना अधिकारी जिला पंचायत दुर्ग , निवासी 01 सी मैत्रीविहार कोहका भिलाई थाना सुपेला जिला दुर्ग (छ०ग०) को दिनांक 19.07.22 को विधिवत गिरफ्तार कर थाना मगरलोड अपराध कमांक124/11 धारा 420 , 467 , 468,471.120 बी भादवि 3 ( 9 ) 4 एसटी / एससी एक्ट के तहत आरोपी को न्यायालय में पेश कर को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

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