Home छत्तीसगढ़ राज्यपाल ने बंदी प्रभुराम साहू की समय पूर्व रिहाई की दया याचिका...

राज्यपाल ने बंदी प्रभुराम साहू की समय पूर्व रिहाई की दया याचिका स्वीकृत की, बंदी एवं उनके सहयोगियों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास के दण्ड से किया गया था दण्डित

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रायपुर । राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने बंदी 81 वर्षीय प्रभुराम साहू पिता रूपराम साहू की समय पूर्व रिहाई की दया याचिका स्वीकृत की है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत यह स्वीकृति प्रदान की गई है। दया याचिका प्रकरण के अनुसार जेल अधीक्षक केन्द्रीय जेल दुर्ग द्वारा आवेदक/दण्डित प्रभुराम साहू की समय पूर्व रिहाई की अनुशंसा की गई थी। बंदी एवं उनके सहयोगियों को भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया था।
आवेदक द्वारा गरीब परिवार से होने, एक हाथ टूटा होने, हृदय रोग से पीड़ित होने, एक पुत्री के दिव्यांग होने एवं उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी भी बंदी पर होने, अभ्यस्त अपराधी न होने आदि कारण दर्शाते हुए सजा माफ कर उसे जेल से रिहा करने का निवेदन किया गया था। बंदी के आवेदन पर विचार कर उनके आचरण सहित अन्य परिस्थितियों को देखते हुए दया याचिका पर उदारतापूर्वक विचार कर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत दंडित बंदी के सजा माफी का अनुमोदन किया गया है।

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