गरियाबंद। न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजिम ने ग्राम पंचायत कोपरा के कार्यवाहक सरपंच योगेश्वरी साहू को छत्तीसगढ़ पंचायतराज अधिनियम 1993 धारा 40(1)क के तहत वर्तमान कार्यवाहक सरपंच ग्राम पंचायत कोपरा योगेश्वरी साहू को पद से हटाये जाने के लिए कारण बताओं नोटिस सूचना आरोप पत्र के साथ तामीली किया गया हैं।धारा 39 एक ख का पालन किये जाने उपरांत योगेश्वरी साहू वर्तमान कार्यवाहक सरपंच ग्राम पंचायत कोपरा को छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 39 के तहत पद से निलंबित किये जाने का आदेश दिया गया हैं। जनपद पंचायत फिंगेश्वर के आदेश के अनुसार ग्राम पंचायत कोपरा के कार्यवाहक सरपंच को पद से निलंबित किया गया हैं।मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत फिंगेश्वर ने ग्राम पंचायत कोपरा के कार्यवाहक सरपंच पद को लेकर एक आदेश जारी किया हैं। जिसमें छ.ग. पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 39 ( 1 ) ( ख ) के तहत कार्यवाहक सरपंच ग्राम पंचायत कोपरा योगेश्वरी साहू को पद से निलंबित कर दिया गया हैं।अतएव पंचायत राज अधिनियम में निहित प्रावधान अनुसार वरिष्ठ / सहायक आ.ले.प.क. अधिकारी जनपद पंचायत फिंगेश्वर के मार्गदर्शन में ग्राम पंचायत कोपरा में नियमानुसार आवश्यक बैठक आहूत कर कार्यकारी कार्यवाहक सरपंच नियुक्ति की कार्यवाही पूर्ण कर प्रतिवेदन करने का आदेश दिया गया हैं कार्यकारी कार्यवाहक सरपंच नए को बनाने प्रतिवेदन प्रस्तुत करने सचिव ग्राम पंचायत कोपरा को आदेशित किया है।इस संबंध में एसडीएम अविनाश भोई ने बताया कि कार्यवाहक सरपंच को निलंबित किया गया है। वही ग्राम पंचायत में विकास कार्य अवरूद्ध न हो इसके लिए जनपद पंचायत के मार्गदर्शन में ग्राम पंचायत में बैठक आहूत कर दोबारा कार्यकारी कार्यवाहक सरपंच नियुक्त करने आदेशित किया गया है।