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कांग्रेस ने भेजा भाजपा अध्यक्ष को नोटिस, पूछा : बतायें कब भगवान राम को काल्पनिक बताया?

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रायपुर। कांग्रेस ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव को कानूनी नोटिस भेजकर पूछा है कि बताएं कि कब भगवान राम को काल्पनिक बताया? दरअसल, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने पिछले दिनों एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाये थे। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं तथा शुभचिंतकों को साव के इन झूठे आरोपों से बहुत वेदना हुई थी। इस संबंध में पार्टी के विधि विभाग के रायपुर के शहर अध्यक्ष अधिवक्ता विजय कुमार राठौर ने अरुण साव को अपने अधिवक्ता डॉ. देवा देवांगन के माध्यम से नोटिसभेजा है। इस नोटिस में कहा गया है कि आप का एक वक्तव्य 20.08.2022 को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है जो इस प्रकार कि ‘‘श्रीराम और श्रीकृष्ण निस्संदेह सबके हैं लेकिन कांग्रेस के वे कभी नहीं हो सकते। साव ने कहा कि मुख्यमंत्री को यह याद रखना चाहिए कि उनकी पार्टी ने ऊपरी अदालत में बकायदा हलफनामा देकर श्रीराम को काल्पनिक बताया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने श्रीराम सेतु को तोडऩे का खाका तैयार कर लिया था। जिन्होंने श्रीराम जन्मभूमि पर मस्जिद बनाने का वादा कर दिया था।’’ नोटिस में कहा गया है कि इस प्रकार के आपके वक्तव्य से मेरे पक्षकार को बहुत ही दुख हुआ क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो कि भारत की एक रजिस्टर्ड पार्टी है जिसमें सभी समुदाय और धर्म के असंख्य लोग सदस्य हैं, ऐसे में साशय कांग्रेस पार्टी के सदस्यों की आस्था को चोट पहुंचाने वाले वक्तव्य देने का अधिकार आप को नहीं है। बल्कि जनवरी 1993 में पूर्व प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हाराव की कांग्रेस सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर बनाने का अध्यादेश लाया था। जिसका विरोध आप की पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने उस समय किया था। इसलिए मेरा पक्षकार निम्नानुसार जवाब दस्तावेजों सहित मांग आप से करता है –

  1. कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में कब तथा किस तारीख और सन् को हलफनामा दिया है जिसमें भगवान श्रीराम को काल्पनिक बताया गया हो? कृपया दस्तावेजों सहित उत्तर दीजिएगा?
  2. कांग्रेस पार्टी ने श्रीराम सेतु को तोडऩे का खाका तैयार कब तथा किस तारीख, सन् को किया था? कृपया दस्तावेजों सहित उत्तर दीजिएगा?
  3. कांग्रेस पार्टी ने श्रीराम जन्मभूमि पर मस्जिद बनाने का वादा कब तथा किस तारीख, सन् को किया था? कृपया दस्तावेजों सहित उत्तर दीजिएगा? उक्त तीनों कंडिकाओं के जवाब की मांग मेरा पक्षकार जो कि आप से करता है, जिसका जवाब आप दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करें। नोटिस में कहा गया है कि मेरे पक्षकार ने बताया है कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कोई हलफनामा नहीं दिया है जिसमें भगवान श्रीराम को काल्पनिक बताया गया हो। कांग्रेस पार्टी में कभी भी श्रीराम सेतु को तोडऩे का कोई खाका तैयार नहीं किया था कांग्रेस पार्टी ने श्रीराम जन्मभूमि पर मस्जिद बनाने का वादा कभी भी नहीं किया था। मेरे पक्षकार की भी मानहानि किया है, क्योंकि मेरा पक्षकार कांग्रेस पार्टी की एक जिम्मेदारी पर आसीन है। इस प्रकार आप का उक्त कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 195, 499, 500 के अंतर्गत गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। इस अवसर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह, कांग्रेस विधि विभाग के अध्यक्ष डॉ. देवा देवांगन, विधि विभाग के रायपुर शहर अध्यक्ष सह-अधिवक्ता विजय कुमार राठौर उपस्थित थे।

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