Home छत्तीसगढ़ नवरात्रि पर्व पर मां दुर्गा की मूर्ति स्थापना करने वाले समितियों की...

नवरात्रि पर्व पर मां दुर्गा की मूर्ति स्थापना करने वाले समितियों की ली गई बैठक, रात्रि 10 बजे के बाद डीजे धुमाल एवं तीव्र ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर होगी कार्यवाही, मूर्ति विसर्जन 5 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक करने के निर्देश

313
0
33 (1)
27 (1)
7 (2)
40 (1)
39 (1)
38 (1)
37 (1)
36 (1)
35 (1)
34 (1)
32 (1)
31 (1)
30 (1)
29 (1)
28 (1)
26 (1)
25 (1)
24 (1)
23 (1)
22 (1)
21 (1)
20 (2)
19 (2)
18 (2)
17 (2)
16 (2)
15 (2)
13 (2)
14 (2)
12 (2)
11 (2)
10 (2)
9 (2)
8 (2)
6 (2)
5 (2)
4 (2)
3 (2)
2 (2)
1 (2)
WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.13 AM
WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.15 AM
WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.16 AM
WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.14 AM (1)
WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.15 AM (2)
WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.15 AM (1)
WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.14 AM
WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.14 AM (2)
33 (1) 27 (1) 7 (2) 40 (1) 39 (1) 38 (1) 37 (1) 36 (1) 35 (1) 34 (1) 32 (1) 31 (1) 30 (1) 29 (1) 28 (1) 26 (1) 25 (1) 24 (1) 23 (1) 22 (1) 21 (1) 20 (2) 19 (2) 18 (2) 17 (2) 16 (2) 15 (2) 13 (2) 14 (2) 12 (2) 11 (2) 10 (2) 9 (2) 8 (2) 6 (2) 5 (2) 4 (2) 3 (2) 2 (2) 1 (2) WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.13 AM WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.15 AM WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.16 AM WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.14 AM (1) WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.15 AM (2) WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.15 AM (1) WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.14 AM WhatsApp Image 2026-08-16 at 8.30.14 AM (2)

रायपुर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल के निर्देशानुसार अगामी नवरात्र पर्व के संबंध में रायपुर शहर में मां दुर्गा की मूर्ति स्थापना करने वाले समितियों की बैठक ली गई। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एनआर साहू ने बताया कि बैठक में सभी समितियो के प्रमुखो को निर्देशित किया गया है कि मूर्ति स्थापना किये जाने वाले पंडाल में सी.सी.टी.वी. कैमरा अनिवार्य रूप से लगाया जाना सुनिश्चित करे । रात्रि के 10.00 बजे बाद डी.जे.धुमाल एवं तीव्र ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग किये जाने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। साहू ने बताया कि सभी समितियों को यह भी निर्देशित किया गया है कि असामाजिक तत्वो अथवा अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों की जानकारी अविलंब संबंधित थानो में दिया जाना सुनिश्चित करे। यह भी निर्देशित किया गया है कि समितियां अपने पदाधिकारियों का नाम, मोबाईल नंबर सहित संबंधित थाना में देने के साथ ही यदि बडे कार्यक्रम (जैसे- जगराता, रास गरबा आदि) का आयोजन किया जा रहा है तो संबंधित थाना में सूचना देते हुए अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी रायपुर के कार्यालय से अनिवार्य रूप से अनुमति प्राप्त करेगे । उन्होंने बताया कि सडको पर पंडाल नही लगाएगें, ताकि यातायात बाधित न हो। पंडाल में विद्युत व्यवस्था सही ढंग से करने हेतु निर्देशित किया गया है। मीटिंग में लगभग 95 समितियों के प्रमुख/पदाधिकारी उपस्थित रहे। मूर्ति विसर्जन दिनांक 5 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक किये जाने हेतु निर्देशित किया गया, उसके पश्चात्वि सर्जन की अनुमति नहीं दी जावेगी। सभी समिति के पदाधिकारियों से नवरात्रि/दशहरा पर्व को शांति पूर्वक मनाये जाने की अपील की गई। बैठक में सुखनंदन राठौर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर रायपुर, देवचरण पटेल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम, देवेन्द्र पटेल अनुविभागीय दण्डाधिकारी, विरेन्द्र चतुर्वेदी नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाईन रायपुर, गौतम जंघेल, संजय यादव, निलेश तांडी, आशीष यादव, सतीश तिवारी, मनोहर साहू, कृष्णा बाघ, सुनील शर्मा सहित अन्य समितियों के पदाधिकारी प्रमुख रूप से उपस्थित थे।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here