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हेट स्पीच मामले में आजम खान दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई तीन साल की सजा

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रामपुर । समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को 2019 के हेट स्पीच मामले में गुरुवार को दोषी ठहराया गया। कोर्ट ने उन्हें तीन साल की सजा सुनाई है। यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान ने रामपुर में चुनाव प्रचार के दौरान पीएम और डीएम को लेकर भडक़ाऊ भाषण दिया था। बीती 21 अक्टूबर को इस मामले में अंतिम फैसला नहीं हो सका था। पिछली सुनवाई के दौरान आजम खान एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी पर नहीं पहुंचे थे। आज उनके न्यायालय में पहुंचने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। आजम पर बीते लोकसभा चुनाव के दौरान थाना क्षेत्र मिलक में एक जनसभा में मोदी और तत्कालीन जिलाधिकारी रामपुर के विरुद्ध अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप है। इस मामले को लेकर एडीओ कृषि रक्षा अनिल कुमार चौहान द्वारा थाना मिलक में मुकदमा लिखाया गया था। यह मामला एमपी एमएलए कोर्ट एसीजेएम प्रथम निशांत मान की अदालत में चल रहा है। वर्ष 2019 में थाना मिलक में अनिल कुमार चौहान प्रभारी वीडियो मॉनिटरिंग के रूप में तैनात थे। उन्होंने आजम के विरुद्ध आपराधिक कानून की सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। आजम खान स्वास्थ्य कारणों के चलते पिछली पेशी पर नहीं पहुंच सके थे।

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