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बुजुर्ग दंपत्ति के बीच हुए लड़ाई-झगड़े का नेशनल लोक अदालत में हुआ निपटारा, आपसी मनमुटाव भुला कर खुशीपूर्वक घर गये दंपत्ति

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रायगढ । भास्कर मिश्रा के न्यायालय में एक बुजुर्ग दंपति के आपसी विवाद लड़ाई झगड़े के कारण धारा 294 506 323 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत अपराधिक प्रकरण क्रमांक 341/2022 दर्ज किया गया था। जो इस प्रकार था की दिनांक 03.09.2022 को प्रार्थिया लालमुनी यादव पति मुनीलाल यादव उम्र 52 वर्ष साकिन पंजरीप्लांट थाना चकधरनगर रायगढ़ थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि वह सब्जी भाजी बेचकर जीवन-यापन करती है, उसका पति आरोपी मुनीलाल यादव उम्र 60 वर्ष, जो काम धाम नहीं करता है और घर में भी नहीं रहता है दिनांक 03.09.2022 के रात्रि करीब 11 बजे घर आया तब वह बोली कि इतने देर तक कहा थे तब वह बोलने लगा कि तुम पूछने वाली कौन होती हो, मैं कही भी रहू और यह बोलते हुए मां बहन की अश्लील गंदी-गंदी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ मुक्का से मारपीट किया है। यद्यपि प्रकरण इसी वर्ष प्रस्तुत किया गया था किंतु चूंकि प्रकरण में धारा शमनीय प्रकृति की थी तथा प्रार्थिया एवं आरोपी की आयु अधिक थी, वे पति पत्नी थे, जिससे न्यायालय द्वारा प्राथमिक स्तर पर ही दोनो पक्षों को बुला कर समझाइश दी गई। जिसका परिणाम यह हुआ कि नेशनल लोक अदालत में एक आपराधिक प्रकरण आपसी समझौते से आज न्यायालय में समाप्त हुआ और दोनों बुजुर्ग पति पत्नी आपसी मनमुटाव भुला कर अपने घर वापस गए। न्यायालय का ऐसे गरीब एवं बुजुर्ग पक्षकारों के मध्य में हुए विवाद में शीघ्र प्रयास से उनमें सुलह करा समझौते से मामलों का निराकरण करना निश्चित रूप से न्यायालय में लोक अदालत के समय समय पर आयोजन तथा विधायिका के कुछ अपराधों को शमनीय प्रकृति का बनाने के उद्देश्य को सार्थक करता है।

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