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मैंगो जूस सप्लाई करने के नाम पर रायपुर सहित अन्य राज्यों में करोड़ो रूपये की ठगी करने वाले हंसराज एग्रोफ्रेश प्रा.लिमिटेड कम्पनी का डायरेक्टर आदित्य सिंह गिरफ्तार , आरोपी पिता-पुत्र सिलीगड़ी में हंसराज एग्रोफ्रेश प्रा.लिमिटेड कम्पनी के नाम से बनाये थे अपना कम्पनी

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रायपुर । मैंगो जूस सप्लाई करने के नाम पर रायपुर सहित अन्य राज्यों में करोड़ो रूपये की ठगी करने वाले हंसराज एग्रोफ्रेश प्रा.लिमिटेड कम्पनी का डायरेक्टर आदित्य सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी पिता-पुत्र सिलीगड़ी में हंसराज एग्रोफ्रेश प्रा.लिमिटेड कम्पनी के नाम से अपना कम्पनी बनाकर लोगो को को जूस सप्लाई के नाम पर ठगा करते थे।
आपको बता दें रीता नेभवानी ने थाना तेलीबांधा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह रविग्राम तेलीबांधा रायपुर में रहती है तथा निकीता मार्केटिंग नामक फर्म की प्रोपराईटर है। वर्ष 2017 में प्रार्थिया के फर्म एवं हंसराज एग्रोफ्रेश के डायरेक्टर सत्येन्द्र सिंह एवं आदित्य सिंह के मध्य मैंगो फ्रेश जूस सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल नामक उत्पाद के विक्रय करने हेतु सी एण्ड एफ नामक कम्पनी बनाकर अनुबंध किया गया। जिस पर अनुबंध अनुसार प्रार्थिया द्वारा उक्त उत्पाद के एवज में हंसराज एग्रोफ्रेश के कम्पनी के खाते में वर्तमान स्थिति में कुल 84,57,901/- रूपये जमा किया गया। हंसराज एग्रोफ्रेश कम्पनी द्वारा प्रारंभ में माल समय पर भेजा जा रहा था किन्तु वर्ष 2019 में एकाएक कम्पनी द्वारा माल भेजना बंद कर दिया गया जिसके संबंध में प्रार्थिया द्वारा पूछने पर उनके द्वारा संतोषजनक जवाब न देते हुए माल भेजने का आश्वासन दिया गया किन्तु माल नही भेजने पर प्रार्थिया के पुत्र द्वारा वर्ष 2020 में उक्त कंपनी के मुख्यालय सिलिगुड़ी पश्चिम बंगाल में स्वयं जाकर मुलाकात की गई जहां आदित्य सिंह द्वारा माल भेजने का पुनः आश्वासन देेकर प्रार्थिया के पु़त्र को वापस भेज दिया गया। किन्तु कुछ दिन पूर्व उक्त हंसराज एग्रोफ्रेश द्वारा प्रार्थिया को माल की आपूर्ति न करते हुए 01 अन्य एजेंट को उक्त माल का आपूर्ति किया जाने लगा। हंसराज एग्रोफ्रेश कम्पनी के डायरेक्टर सत्येन्द्र सिंह एवं आदित्य सिंह द्वारा प्रार्थिया के साथ पूर्व में किये गये अनुबंध के अनुसार प्रार्थिया से कुल 84,57,901/- रूपये प्राप्त कर माल की अपूर्ति न कर ठगी किया गया। जिस पर आरोपियों के विरूद्ध थाना तेलीबांधा में अपराध क्रमांक 34े5/21 धारा 420, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गई।
ठगी की उक्त घटना को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल द्वारा गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर/अपराध अभिषेक माहेश्वरी, नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाईन वीरेन्द्र चतुर्वेदी, उप पुलिस अधीक्षक क्राईम दिनेश सिन्हा, प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना प्रभारी तेलीबांधा को आरोपियों की पतासाजी कर गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना तेलीबांधा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थिया एवं उसके पुत्र से विस्तृत पूछताछ करते हुए आरोपियों की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा आरोपियों द्वारा उपयोग किये जाने वाले मोबाईल नम्बरों का तकनीकी विश्लेषण करने के साथ ही प्रार्थिया के पुत्र द्वारा आरोपियों के कम्पनी के जिन बैक खाताओं में रकम स्थानांतरण किये गये थे उनका भी जानकारी प्राप्त किया गया। प्राप्त जानकारी के आधार पर आरोपियों की उपस्थिति पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में होना पाये जाने पर एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट के उपनिरीक्षक सिकंदर कुर्रे के नेतृत्व में 05 सदस्यीय टीम को सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल रवाना किया गया।
टीम के सदस्यों द्वारा सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल पहुंच कर कैम्प कर आरोपियों की पतासाजी करते हुए अंततः प्रकरण में संलिप्त आरोपी आदित्य सिंह को पकड़ा गया। घटना के संबंध में पूछताछ करने पर आरोपी आदित्य सिंह द्वारा अपने पिता सत्येन्द्र सिंह के साथ मिलकर ठगी की उक्त घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया।
आरोपी आदित्य सिंह को सिलीगुड़ी से गिरफ्तार कर ट्रांजिस्ट रिमाण्ड पर रायपुर लाया गया है। आरोपी सत्येन्द्र सिंह फरार है, जिसकी पतासाजी कर गिरफ्तार करने के हर संभव प्रयास किये जा रहे है।
आरोपी आदित्य सिंह एवं सत्येन्द्र सिंह को महाराष्ट्र के सांगली में दर्ज ठगी के प्रकरण में गिरफ्तार किया जा चुका है जिसमें आरोपी पिता-पुत्र जमानत पर है। आरोपी पिता-पुत्र द्वारा देश भर के अलग-अलग राज्यों में कई लोगों को मैंगो जूस सप्लाई करने के नाम पर अपना शिकार बनाते हुए करोड़ो रूपये की ठगी की गई है। जिस संबंध में पीड़ितों द्वारा आरोपी पिता-पुत्र के विरूद्ध संबंधित राज्यों/जिलों के न्यायालय में याचिका एवं थानों में शिकायत दर्ज कराई गई है।

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