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छत्तीसगढ़ : सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने वाली युवती को पुलिस ने किया गिरफ्तार, आईपीसी की धारा 509(ख) के तहत की गई कार्यवाही

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जांजगीर-चांपा । सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने वाली युवती को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आईपीसी की धारा 509(ख) के तहत कार्यवाही की गई है।
उल्लेखनीय है कि प्रार्थीया ने थाना शिवरीनारायण में रिपोर्ट दर्ज कराई थी किरन ऊर्फ कृतिका तिवारी उम्र 25 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 07 शिवरीनारायण के द्वारा सोशल मीडिया (इंस्टाग्राम एवं व्हाट्सएप) पर प्रार्थीया एवं उनकी बेटी व प्रार्थीया के पति के फोटो को एडिट कर अभद्र टीका टिप्पणी की गई है। रिपोर्ट दर्ज कराने पर आरोपिया के विरुद्ध थाना शिवरीनारायण में धारा 509(ख) भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान दिनांक 28.01.2023 को आरोपिया किरन ऊर्फ कृतिका तिवारी उम्र 25 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 07 शिवरीनारायण को पूछताछ करने पर जुर्म करना स्वीकार करने पर न्यायिक रिमांड में भेजा गया।

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