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2 वर्ष पुराने पंजीयन वाले ही बेरोजगारी भत्ते के लिये होंगे पात्र, नया पंजीयन कराने और पंजीयन का नवीनीकरण कराने की कोई आवश्यकता नहीं

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राजनांदगांव । कुछ स्थानों से ऐसी सूचना मिली है कि रोजगार कार्यालयों में पंजीयन कराने के लिए बहुत सारे लोगों की भीड़ लग रही है। जिसके कारण कुछ स्थानों पर अव्यवस्था की स्थिति निर्मित हुई है। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाना अत्यंत आवश्यक है कि बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिये रोजगार कार्यालय में नया पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बेरोजगारी भत्ते की पात्रता केवल उन्हीं व्यक्तियों को है जिनका पंजीयन कम से कम 2 वर्ष पुराना है। नया पंजीयन कराने वालों को बेरोजगारी भत्ते की पात्रता ही नहीं है। यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि पंजीयन के लिए रोजगार कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन पंजीयन पोर्टल पर घर बैठे किया जा सकता है। 3 वर्ष पुराने पंजीयन का नवीनीकरण अंतिम तारीख बीत जाने के बाद भी 2 माह के भीतर कभी भी कराया जा सकता है। इसलिए नवीनीकरण के लिए भी किसी प्रकार की जल्दीबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन का ऑनलाइन पोर्टल 1 अप्रैल से खुलेगा। आवेदन करने के लिए रोजगार कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है। आवेदन किसी भी स्थान से ऑनलाइन पोर्टल पर किया जा सकता है। चॉइस सेंटरों पर भी आवेदन किया जा सकता है। इस पोर्टल
सभी आवेदकों को सलाह दी जाती है कि आवेदन का फार्म भरने के पूर्व वे एक वर्ष के भीतर का आय प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, कक्षा दसवीं की मार्कशीट या प्रमाणपत्र जिसमें जन्मतिथि लिखी हो, कक्षा 12 वीं की मार्कशीट या प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो एवं रोजगार पंजीयन कार्ड तैयार रखें क्योंकि यह दस्तावेज आवेदन फार्म में अपलोड करने होंगे। आवेदन के बाद सभी आवेदकों को दस्तावेजों के भैतिक सत्यापन के लिए पहले से समय देकर बुलाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में 3-5 पंचायतों तथा नगरीय क्षेत्रों में 3-4 वार्डों के समूह के क्लस्टर बनाये जायेंगे दस्तावेजों का सत्यापन इन क्लस्टरों में किया जायेगा। जिससे किसी भी आवेदक को दस्तावेज सत्यापन के लिए अपने घर से दूर न जाना पड़े। सत्यापन स्थल पर आवेदकों के बैठने की अच्छी व्यवस्था होगी। सत्यापन के लिए पर्याप्त संख्या में अधिकारियों की टीम भी उपलब्ध रहेगी।
आवेदन पत्र में आवेदक के बैंक खाते की जानकारी ली जा रही है। जिसका सत्यापन बैंक मेनेजर से कराने के बाद बेरोजगारी भत्ते की राशि आवेदक के बैंक खाते में प्रतिमाह सीधे भेजी जायेगी। आवेदक कृपया ध्यान रखकर अपने बैंक खाते की सही जानकारी भरें, जिससे उन्हें बेरोजगारी भत्ता मिलने में कोई कठिनाई न हो। आवेदक को अपने ही बैंक खाते की जानकारी भरनी है, किसी अन्य व्यक्ति के बैंक खाते की नहीं, अन्यथा बैंक मेनेजर सत्यापन के समय बैंक खाते को गलत बतायेगा और बेरोजगारी भत्ते की राशि उस खाते में अंतरित नही होगी। बेरोजगारी भत्ते के आवेदन के लिए कोई अंतिम तिथि नहीं है, इसलिये किसी भी व्यक्ति को हड़बड़ी करने की आवश्यकता नही है। बेरोजगारी भत्ते के आवेदन का पोर्टल लगातार खुला रहेगा और आवेदक किसी भी दिन किसी भी समय ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। राज्य शासन सभी पात्र व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता देने के लिये कृत संकल्पित है।

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