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दुकान व रेस्टॉरेंट में अवैध रूप से शराब की बिक्री करते 03 गिरफ्तार

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रायपुर । दुकान व रेस्टॉरेंट में अवैध रूप से शराब की बिक्री करते 03 लोगो को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल द्वारा शासन के मंशानुसार समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एवं साईबर यूनिट को अन्य राज्यों से आने वाले शराब की तस्करी रोकने के साथ ही अवैध रूप से शराब की खरीदी-बिक्री करने वाले लोगों के संबंध में पतासाजी कर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। जिसके तारतम्य में रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं प्रभारी ए.सी.सी.यू. सहित थाना प्रभारियों द्वारा इस संबंध में सूचना संकलन कर मुखबीर लगाने के साथ ही अन्य माध्यमों से भी जानकारी एकत्रित किए जा रहे है।

बुधवार को एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना अभनपुर क्षेत्रांगतर्गत ग्राम गातापार स्थित दुकान में दुकान संचालक द्वारा दुकान में अवैध रूप से शराब बिक्री किया जा रहा है। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर/अपराध अभिषेक माहेश्वरी द्वारा प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना प्रभारी अभनपुर को आरोपी को रंगेहाथ पकड़ने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना अभनपुर की संयुक्त टीम द्वारा मुखबीर द्वारा बताये ग्राम गातापार स्थित दुकान में जाकर दुकान में रेड कार्यवाही किया गया। रेड कार्यवाही के दौरान दुकान का संचालक उपस्थित था। पूछताछ में व्यक्तियों ने अपना नाम कैलाश घुतलहरे तथा भंवरलाल घृतलहरे निवासी अभनपुर होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा दुकान की तलाशी लेने पर दुकान में शराब रखा होना पाया गया। जिस पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 106 पौवा शराब जब्त किया गया। दोनों आरोपियों के विरूद्ध थाना अभनपुर में अपराध क्रमांक 140/23 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।

इसी प्रकार वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना गोबरानयापारा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा थाना गोबरानयापारा क्षेत्रांतर्गत ग्राम दुलना स्थित किरण रेस्टॉरेंट का संचालक अजय सिंह को अवैध रूप से शराब के साथ गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 51 पौवा देशी शराब जब्त किया गया। आरोपी अजय सिंह के विरूद्ध थाना गोबरानयापारा में अपराध क्रमांक 160/23 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।

गिरफ्तार आरोपी

कैलाश घृतलहरे पिता राजु घृतलहरे उम्र 30 साल निवासी ग्राम गातापार थाना अभनपुर।

भवंरलाल घृतलहरे पिता स्व. नोहरलाल उम्र 46 साल साकिन ग्राम गातापार थाना अभनपुर।

अजय सिंह पिता स्व. साधु सिह पता दम्मानी कालोनी गोबरा नवापारा।

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