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नाबालिग बालिका को शादी का प्रलोभन देकर दैहिक शोषण करने वाला आरोपी गिरफ्तार, आरोपी के विरूद्ध धारा 376 (3) भादवि 4, 6 पॉस्को एक्ट के तहत की गई कार्यवाही

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जांजगीर-चांपा। नाबालिग बालिका को शादी का प्रलोभन देकर दैहिक शोषण करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के विरूद्ध धारा 376 (3) भादवि 4, 6 पॉस्को एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है।

आपको बता दें आरोपी अरुण कुमार केवट निवासी मुरलीडीह थाना जैजैपुर द्वारा नाबालिग बालिका को शादी करने का झांसा देकर लगातार जबरदस्ती दैहिक शोषण किया, आरोपी द्वारा शादी से इंकार करने पर पीड़िता की रिपोर्ट पर दिनांक 17.01.2024 को आरोपी के विरुद्ध चौकी नैला में अपराध क्रमांक 55/2024 धारा 376 (3) भादवि 4, 6 पाक्सो एक्ट कायम कर विवेचना मे लिया गया ।

विवेचना दौरान आरोपी अरुण केवट उम्र 22 वर्ष निवासी मुरलीडीह थाना जैजैपुर जिला सक्ति को हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार किया गया। आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 18.01.2024 को न्यायिक रिमांड में भेजा गया।

उपरोक्त कार्यवाही मे प्रशिक्षु पुलिस अधीक्षक संगम राम, सहायक उप निरीक्षक आर. के. साहू, प्रधान आरक्षक रूद्र नारायण कश्यप, आर. संतोष प्रधान महिला आर. पूर्णिमा राज का सराहनीय योगदान रहा।

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