Home छत्तीसगढ़ रामनवमी एवं अक्षय तृतीया को बाल विवाह रोकने हेतु टास्क फोर्स समिति...

रामनवमी एवं अक्षय तृतीया को बाल विवाह रोकने हेतु टास्क फोर्स समिति गठित, जिला बाल संरक्षण अधिकारी के मोबाईल नम्बर पर दे सकते हैं सूचना

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जशपुर। कलेक्टर डॉ. रवि मित्तल के मार्गदर्शन में जिले में बाल विवाह की पूर्णतः रोकथाम हेतु टास्क फोर्स का गठन किया गया है।
महिला एवं बाल विकास विभाग जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री बी. डी. पटेल के निर्देश में बाल विवाह के प्रभावी रोकथाम के लिए विकासखण्ड स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। 17 अप्रैल 2024 को रामनवमी एवं दिनांक 10 मई 2024 को अक्षय तृतीया है। इस दौरान बाल विवाह होने की संभावना हो देखते हुए समिति का गठन किया गया है। जिले में कही पर भी बाल विवाह की सूचना मिलते ही टॉक्स फोर्स द्वारा बाल विवाह रोका जायेगा तथा बाल विवाह करने वाले परिवार को समझाईस दे कर बाल विवाह के दूष्परिणामों को बताया जायेगा। महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) परियोजना अधिकारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सूचना दे सकतेट है।

जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री चन्द्रशेखर यादव द्वारा बताया गया कि बाल विवाह एक सामाजिक बुराई ही नहीं अपितु कानूनन अपराध है। बाल विवाह से बच्चों के सर्वागीण विकास प्रभावित होता है। बाल विवाह रोक-थाम हेतु बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 लागू किया गया है। जिसमें लड़के की आयु 21 वर्ष एवं लड़की की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गयी है। अधिनियम के तहत् बाल विवाह करने वाले वर एवं वधु के माता पिता, सगे संबंधी, बाराती यहाँ तक कि विवाह कराने वाले पुरोहित पर भी कानूनी कार्यवाही किया जाना प्रावधानित है। अधिनियम के तहत् 2 वर्ष के कठोर सश्रम कारावास तथा 1 लाख का जुर्माना अथवा दोनो से दण्डित किये जाने का प्रावधान है। चाईल्ड हेल्प लाईन 1098, आपातकालीन टोल फ्री नम्बर-112, महिला हेल्प लाईन नम्बर-181 एवं जिला बाल संरक्षण अधिकारी नम्बर-7489888808 पर बाल विवाह होने की सूचना दे सकते है।

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