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मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जिला चिकित्सालय जशपुर के एम.एल.टी. को किया तत्काल प्रभाव से निलंबित , उपस्थिति पंजी में अग्रिम हस्ताक्षर कर अपने कर्तव्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने पर हुई कार्यवाही

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जशपुर । मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जिला चिकित्सालय जशपुर के एम.एल.टी. संतोष कुमार वाणिक को उपस्थिति पंजी में अग्रिम हस्ताक्षर कर अपने कर्तव्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।

विदित हो कि 01 अगस्त 2024 को प्रभारी अधिकारी (स्वास्थ्य) एवं सिविल सर्जन जशपुर के द्वारा जिला चिकित्सालय जशपुर एवं पैथोलॉजी लैब, हमर लैब का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान एम.एल.टी. संतोष कुमार वाणिक द्वारा उपस्थिति पंजी में दिनांक 01 एवं 02 अगस्त 2024 का अग्रिम हस्ताक्षर कर अपने कर्तव्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे। जिसके संबंध में कार्यालय सिविल सर्जन, सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जशपुर के पत्र 01 अगस्त 2024 के द्वारा एम.एल.टी. संतोष कुमार वाणिक को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया था। किन्तु संतोष कुमार वाणिक एम.एल.टी. के द्वारा प्रस्तुत जवाब समाधानकारण नहीं पाया गया। उक्त कृत्य घोर लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता को प्रदर्शित करता है जो छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 एवं 7 के सर्वथा विपरीत होने के कारण श्री संतोष कुमार वाणिक, एम.एल.टी. जिला चिकित्सालय जशपुर को छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है एवं निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लोदाम निर्धारित किया गया है। संतोष कुमार वाणिक, एम. एल.टी. को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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