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जशपुर पुलिस ने तस्कर और विदेशी मुद्रा हेरफेरकर्ता अधिनियम के तहत गांजा तस्कर हीराधर यादव की करोड़ों की अवैध कमाई संपत्ति कराई फ्रीज, हीराधर यादव तथा उसके परिवारजनों के खातों में विगत 03 वर्ष से कम अवधि में ही 1.50 करोड़ से ज्यादा की राशि  की गई थी अंतरित

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जशपुर । जशपुर पुलिस ने तस्कर और विदेशी मुद्रा हेरफेरकर्ता अधिनियम (Smugglers and Foreign Exchange Manipulators) के तहत गांजा तस्कर हीराधर यादव की करोड़ों की अवैध कमाई संपत्ति मुंबई कोर्ट के माध्यम से फ्रीज कराई है।

जशपुर जिले के हल्दीझरिया थाना बागबहार निवासी हीराधर यादव ओड़िसा से गांजा लाकर छत्तीसगढ़ तथा अन्य राज्यों में व्यापार का पुराना सरगना था। हीराधर यादव को चौंकी कोतबा थाना बागबहार द्वारा 27 किलोग्राम गांजा के साथ पकड़ा था, जिस पर अपराध क्र. 94/2024 धारा 20(बी)(ii)(सी) दर्ज किया गया था। अभियुक्त शातिर किस्म का गांजा तस्कर था जिसके विरूद्ध सरगुजा जिले में भी गांजा तस्करी के 02 अपराध पंजीबद्ध किये गये थे।

विदित हो कि पूर्व में दिनांक 02.06.2024 के शाम में चौंकी कोतबा द्वारा गांजा तस्करी की सूचना मिलने पर ग्राम पीठाआमा चौक के पास नाकाबंदी करने के दौरान कार क्र. सी.जी. 13 ए.डब्ल्यू 4063 कार के चालक एवं उसमें सवार कुछ व्यक्ति पुलिस को देखकर अंधेरे एवं बारिश का मौका पाकर भाग गये, पुलिस द्वारा उनके भागने पर तत्काल कार के पास जाकर घेराबंदी किया गया उक्त कार में एक 16 वर्षीय बालक मिला जो कार का गेट नहीं खुलने पर भागने में असफल रहा, पुलिस द्वारा उक्त बालक से गांजा रखने के संबंध में पूछताछ कर वाहन की तलाशी ली गई, तलाशी के दौरान वाहन की डिक्की में मादक पदार्थ गांजा 27 किलोग्राम मिलने पर कार सहित जब्त कर अपचारी नाबालिग को अभिरक्षा में लिया गया। अपचारी बालक से पूछताछ पर बताया कि उक्त गांजा हीराधर यादव का है। पुलिस द्वारा हीराधर यादव को दिनांक 26.08.2024 को एवं उसके साथी महेश यादव को दिनांक 10.10.2024 को गिरफ्तार किया जा चुका है। हीराधर यादव के विरूद्ध सीतापुर थाना में गांजा तस्करी के 02 प्रकरण वर्ष 2014 एवं 2016 में दर्ज है, चौंकी कोतबा में वर्ष 2024 में दर्ज किया गया है।

पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज श्री अंकित गर्ग एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह की नेतृत्व में उपरोक्त कार्यवाही की गई है। आईजी एवं एसएसपी जशपुर द्वारा हीराधर यादव के द्वारा गांजे के अवैध व्यापार से अर्जित संपत्ति को चिन्हांकित करने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के परिपालन में SDOP पत्थलगांव श्री ध्रुवेश कुमार जायसवाल द्वारा जाॅंच प्रस्तुत किया गया जिसके आंकड़े चौकाने वाले थे।

अभियुक्त हीराधर यादव तथा उसके परिवारजनों के खातों में विगत 03 वर्ष से कम अवधि में ही 1.50 करोड़ से ज्यादा की राशि अंतरित की गई थी। गांजे के अवैध व्यापार से अभियुक्त हीराधर यादव ने 05 वाहन तथा 02 मंजिला मकान जिसकी कुल कीमत रू. 1,38,82,134/- (एक करोड़ अड़तीस लाख ब्यासी हजार एक सौ चौतीस) का अर्जित किया था। स्वापक औषधि तथा मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 68 के परिपालन में आयकर, उद्योग, बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थान, डाकघर, जीवन बीमा, राजस्व तथा राज्यकर के अधिकारियों से जानकारी एकत्र किया गया। रिपोर्ट सक्षम अधिकारी तस्कर एवं विदेशी मुद्रा छल साधक (संपत्ति संपहरण) अधिनियम् 1976 (साफेमा) मुंबई को प्रेषित की गई। अभिुयक्त को अपने अभिकर्ता के माध्यम से अपना पक्ष रखने का पूर्ण अवसर दिया गया। अंततः जशपुर पुलिस द्वारा किये गये आर्थिक अन्वेषण प्रमाणित होने पर अभियुक्त हीराधर यादव के ग्राम हल्दीझरिया स्थित मकान तथा 05 वाहन (02 कार, 02 मोटर सायकल, 01 ट्रेक्टर) कुल कीमत रू. 1,38,82,134/- (एक करोड़ अड़तीस लाख ब्यासी हजार एक सौ चौतीस) के समपहरण की पुष्टि की गई।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह ने बताया कि एसडीओपी पत्थलगांव श्री ध्रुवेश कुमार जायसवाल द्वारा इसकी संपत्ति का विवरण प्राप्त कर सफेमा मुंबई कोर्ट में अत्यंत प्रोफेशनल तरीके से प्रस्तुत करने पर जशपुर जिले से प्रथम बार ऐसी कार्यवाही हुई है। जिले के अभ्यासतः अवैध नशा तस्करी के आरोपियों के विरूद्ध लगातार इस प्रकार की कार्यवाही की जायेगी।

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