सरगुजा (अंबिकापुर)।लूट का आरोपी शिवम नट को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सरगुजा जिले में लूट की घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया था। आरोपी शिवम नट जशपुर जिले के पत्थलगांव का रहने वाला है।
खड़ादोरना थाना सीतापुर जिला सरगुजा की रहने वाली प्रार्थिया ललिता गुप्ता थाना सीतापुर आकर रिपोर्ट दर्ज कराई की दिनांक 20/03/25 के लगभग 11.30 बजे प्रार्थीया अपने जानपहचान के व्यक्ति के साथ मोटर सायकल में बैठकर पैसा निकालने जिला सहकारी बैंक सीतापुर आयी थी। पैसा निकालकर वापस मोटर सायकल में बैठकर घर जा रही थी इसी बीच ग्राम सोनतराई के पास प्रार्थीया के पीछे मोटर सायकल में दो अज्ञात व्यक्ति चेहरा मै गमछा बांधे थे इनमें से एक व्यक्ति प्रार्थीया को गाडी से खिंचकर निचे गिरा दिया और प्रार्थीया के पास रखा 23000 रुपये व पासबुक को लूटकर भाग गए। मामले मे प्रार्थीया कि रिपोर्ट पर थाना सीतापुर मे अपराध क्रमांक 124/24 धारा 309(4) बी. एन. एस. का अपराध पंजबद्ध कर विवेचना मे लिया गया था, पूर्व मे पुलिस टीम द्वारा मामले मे कार्यवाही करते हुए प्रकरण मे शामिल आरोपी मंटू नट को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था, एवं मामले मे अन्य शामिल आरोपी का पता तलाश किया जा रहा था।
विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा मामले के अन्य शामिल आरोपी शिवम् नट का पता तलाश किया जा रहा था, इसी बीच आरोपी शिवम् नट को गिरफ्तार कर पकड़कर पूछताछ किया गया, पुलिस के पूछताछ में आरोपी शिवम् नट पिता किशोर नट उम्र 26 वर्ष निवासी दीवानपुर नटपारा थाना पत्थलगांव जिला जशपुर का होना बताया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किये जाने पर घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया, आरोपी के कब्जे से नगद लूटपाट की रकम 600 रुपये नगद जब्त किया गया है। आरोपी शिवम नट ने शेष रकम को बटवारा पश्चात खर्च कर देना बताया गया है एवं घटना कारित करने वाले वाहन का आर. सी. बुक जब्त किया गया है। आरोपी द्वारा प्रार्थीया से लूटा गया पासबुक को जलाकर नष्ट कर देना बताया गया है एवं घटना मे प्रयुक्त वाहन को शहडोल मध्यप्रदेश निवासी अपने जीजा संजय कंजर को देंना बताया है, जिसे सीधी जेल मे निरुद्ध होना बताया गया है। पुलिस टीम द्वारा आरोपी के बयान की तस्दीक की जा रही है, घटना कारित करने वाले वाहन को पुलिस टीम द्वारा जब्त किया जाना शेष है। जिसका पता तलाश किया जा रहा है। आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाए जाने से प्रकरण मे धारा 238(बी) बी.एन.एस. जोड़कर आरोपी को प्रकरण मे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।