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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अऋणी कृषक 31 जुलाई तक बीमा कराकर ले सकते हैं योजना का लाभ, 2024 में जिले के किसानों को 1.25 करोड़ से अधिक मिला फसल बीमा मुआवजा

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जशपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने खरीफ 2025 सीजन के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अधिसूचना जारी कर दी है। इस योजना के अंतर्गत बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 निर्धारित की गई है। यह योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं असमय वर्षा, सूखा, ओलावृष्टि, कीट प्रकोप और अन्य जोखिमों से फसल को होने वाली क्षति के विरुद्ध आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। योजना का उद्देश्य किसानों की आय को स्थिरता प्रदान करना और खेती को एक सुरक्षित व लाभकारी व्यवसाय बनाना है। कृषि विभाग के उप संचालक ने जानकारी देते हुए बताया कि खरीफ सीजन 2024 में जिले के 701 किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा मुआवजा कुल 01 करोड़ 25 लाख 52 हजार 01 रूपए मिला था, जो इस योजना की सफलता और किसानों को होने वाले लाभ का स्पष्ट प्रमाण है।

ऋणी कृषकों का बीमा संबंधित वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वचालित रूप से कर दिया जाएगा, बशर्ते उन्होंने खरीफ 2025 के लिए फसल ऋण लिया हो। लेकिन अऋणी कृषकों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए नजदीकी ग्राहक सेवा केंद्र सी.एस.सी. सेंटर अथवा मोबाईल एप्प के द्वारा या बचत खाताधारक किसान संबंधित बैंक में जाकर बीमा करा सकते है। इसके साथ ही अऋणी कृषकों के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति, स्वयं के नाम की भूमि रिकॉर्ड बी-1 की प्रति, बुआई प्रमाण पत्र, सक्रिय बैंक खाते की प्रति, जिसमें खाता संख्या और आई.एफ.एस.सी. कोड तथा निर्धारित प्रीमियम राशि लेकर बीमा केंद्र में उपस्थित होना अनिवार्य किया गया है।

खरीफ फसलों के लिए प्रति हेक्टेयर की दर से बीमा प्रीमियम निर्धारित :

इसके अलावा खरीफ फसलों के लिए बीमा प्रीमियम बीमांकित राशि का केवल 2 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। सिंचित धान के लिए 1100.00 रुपये प्रति हेक्टेयर तथा असिंचित धान के लिए 860.00 रुपये प्रति हेक्टेयर, मक्का 700.00 रु. प्रति हेक्टेयर, सोयाबीन 600.00 रु. प्रति हेक्टेयर, मूंगफली 840.00 रू. प्रति हेक्टेयर, तुअर (अरहर) 600.00 रु. प्रति हेक्टेयर, मूंग 440.00 रु. प्रति हेक्टेयर, उडद 440.00 रू. प्रति हेक्टेयर, कोदो 320.00 रु. प्रति हेक्टेयर, कुटकी 340.00 रु. प्रति हेक्टेयर एवं रागी (मडवा) 300.00 रू. रू. प्रति हेक्टेयर की दर से बीमा प्रीमियम निर्धारित किया गया है।

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